अगले महीने यानी सितंबर की शुरुआत से देश में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) एक नया नियम लागू कर रहा है। ट्राई द्वारा यह नया नियम फर्जी और स्पैम कॉल को रोकने और खत्म करने की कड़ी में लाया जा रहा है। दूरसंचार विभाग ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर नया अपडेट जारी किया है। दूरसंचार विभाग ने ट्राई के नए फैसलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है
स्पैम कॉल करने वाली कंपनियों के लिए सख्त नियम
पहला नियम
ट्राई के नियमों के अनुसार, अगर कोई भी संस्थान स्पैम कॉल करता हुआ पाया जाता है, तो उस संस्थान के सभी टेलीकॉम संसाधन काट दिए जाएंगे। इसके अलावा, उस संस्थान को सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों द्वारा 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।
यहां यह समझना होगा कि नए नियम से जो भी व्यक्ति अपने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल टेलीमार्केटिंग या प्रमोशन के लिए कर रहा है, उसका नंबर 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।
मालूम हो कि सरकार ने वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए खास नंबर सीरीज 160 की शुरुआत की थी। हालांकि, कई बार मोबाइल यूजर्स को प्राइवेट नंबर से भी प्रमोशन और टेलीमार्केटिंग से जुड़े कॉल आते हैं। ऐसे में नया नियम सभी पर लागू होगा।
स्पैमर्स सावधान!
ट्राई के निर्णयों के अनुसार:
1. यदि कोई संस्था स्पैम कॉल करती पाई जाती है, तो उस संस्था के सभी दूरसंचार संसाधनों को काट दिया जाएगा और सभी दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा 2 साल तक के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।
2. 1 सितंबर 2024 से, कोई भी संदेश, जिसमें… pic.twitter.com/ZeKrzcy5az शामिल हो— DoT India (@DoT_India) 11 अगस्त, 2024
दूसरा नियम
ट्राई के नियमों के अनुसार, 1 सितंबर 2024 से URL/APK युक्त कोई भी संदेश डिलीवर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें URL/APK श्वेतसूची में न हो।