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Shocking: बेटी से शादी करने के लिए पति ने पत्नी को दिया जहर, 12 बार किया ऐसा

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ताज़ा ख़बरें: सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाली खबर तेजी से वायरल हो रही है। जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. दरअसल, ये खबर अमेरिका के इंडियाना राज्य से सामने आई है. जहां एक शख्स अपनी सौतेली बेटी से शादी करने का सपना देख रहा था. इसके लिए वह अपनी पत्नी को रास्ते से हटाना चाहता था. उसने अपनी पत्नी को मारने के लिए कई तरह के प्रयास किए। किंतु उसे सफलता नहीं मिली। 

दरअसल शख्स ने कोक/अल्कोहल में कोकीन, एमडीएमए (अवैध रूप से निर्मित दवा) मिलाकर पत्नी को जहर दे दिया। उसका मकसद अपनी पत्नी की बेटी से शादी करना था। एक रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी ने बेटी को लेकर भागने की भी योजना बनाई थी. आरोपी का नाम अल्फ्रेड डब्ल्यू रूफ है. जिनकी उम्र 71 साल है.

बेटी और सहेली ने नशीला पदार्थ दिया

आरोपी ने कबूल किया है कि 2021 के अंत में उसने अपनी पत्नी को करीब 12 बार जहर देकर मारने की कोशिश की. रूफ ने सोमवार को अमेरिकी वेन काउंटी कोर्ट में अपना दोष स्वीकार कर लिया। रूफ के मुताबिक, सौतेली बेटी और उसका एक दोस्त इस साजिश में शामिल थे।

 

जिसने उसकी पत्नी के ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उपलब्ध कराया था. बेटी चाहती थी कि उसकी माँ मर जाए ताकि वह रूफ से शादी कर सके और अपनी माँ की जीवन बीमा पॉलिसी से पैसे चुरा सके।

रूफ ने स्वीकार किया है कि वह जानता था कि दवाएं और धीमा जहर उसकी पत्नी को मार डालेगा। जहर पीते ही महिला 13 घंटे तक बेहोश रही. जिसके बाद बेटी और उसकी सहेली घर आ गईं। उन्होंने एक साथ सेक्स किया, पत्नी को शुरू में पता नहीं चला। लेकिन जब 6 कोक पीने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उन्होंने पुलिस को बुला लिया. क्योंकि डॉक्टरों की रिपोर्ट में दवाओं का खुलासा हुआ था. उन्होंने वो दवाइयां नहीं लीं.  

शराब के गिलास में जहर मिला 

महिला को बिना किसी कारण सिरदर्द, अनिद्रा, दस्त आदि की समस्या थी। जिसके बाद जांच में पता चला कि उनके शरीर में कोकीन और जहर पाया गया था. जिसका सेवन महिला ने नहीं किया. बाद में महिला ने पुलिस को वह गिलास मुहैया कराया जिसमें वह शराब पी रही थी। जिसमें पुलिस को जहर मिला है. इसके बाद शक के आधार पर पति को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने कहा कि सौतेली बेटी और उसके दोस्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उनके खिलाफ जांच की जा रही है. इस बीच, रूफ को चार साल जेल की सजा सुनाई गई है। आरोपी के खिलाफ जान को खतरा पैदा करने वाली गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है.