RBI ने बैंकों पर लगाया जुर्माना: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को CSB बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और मुथूट हाउसिंग फाइनेंस समेत पांच इकाइयों पर जुर्माना लगाया। यह जुर्माना विभिन्न नियामकीय मानदंडों के उल्लंघन के कारण लगाया गया है।
इन बैंकों पर लगाया गया जुर्माना
आरबीआई ने वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता तथा शाखा प्राधिकरण पर मास्टर परिपत्र से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर सीएसबी बैंक पर 1.86 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
एक अन्य बयान में केंद्रीय बैंक ने कहा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) और अन्य कारणों से संबंधित कुछ मानदंडों का पालन न करने के लिए 1.06 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
मुथूट हाउसिंग फाइनेंस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना
मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2021’ के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इसके अलावा निडो होम फाइनेंस लिमिटेड पर 5 लाख रुपये और अशोका इन्वेस्टमेंट लिमिटेड पर 3.1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
ग्राहकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
आरबीआई ने कहा कि प्रत्येक मामले में जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इन इकाइयों के वित्तीय लेनदेन से संबंधित नहीं है।