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RBI ने इस सरकारी बैंक पर लगाया ₹2.68 करोड़ का जुर्माना, जानिए आपके पैसों का क्या होगा

RBI Action: बैंकिंग नियामक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों के उल्लंघन के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यूको बैंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। RBI ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और उसके निर्देशों का पालन नहीं करने पर यूको बैंक पर 2,68,30,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है।

आरबीआई के अनुसार यूको बैंक के खिलाफ यह कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 26ए के प्रावधानों का उल्लंघन करने, अग्रिमों पर ब्याज दरों, बैंक के चालू खातों में अनुशासन, जमाराशियों पर ब्याज दरों तथा वाणिज्यिक बैंकों और चयनित वित्तीय संस्थानों के धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग के संबंध में आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए की गई है। आरबीआई ने कहा कि उसने यह कार्रवाई उसे दी गई शक्तियों के तहत की है।

यूको बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया गया

आरबीआई ने बताया कि बैंक की निगरानी जांच के बाद उसे कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। बैंक को नोटिस भेजकर पूछा गया था कि उस पर अधिकतम जुर्माना क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के जवाब के बाद आरबीआई ने पाया कि जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसके बाद बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया गया।

यूको बैंक ने किया इन नियमों का उल्लंघन

आरबीआई के अनुसार, यूको बैंक फ्लोटिंग रेट पर्सनल रिटेल लोन और एमएसएमई को दिए गए लोन को बाहरी बेंचमार्क के साथ बेंचमार्क करने में विफल रहा। ऐसे लोगों के नाम पर चालू खाते खोले गए, जिनका बैंकिंग सिस्टम में एक्सपोजर 5 करोड़ रुपये से अधिक था। बचत जमा खाते ऐसे लोगों के नाम पर खोले गए, जो पात्र नहीं थे। यह कुछ बिना दावे वाली सावधि जमा शेष राशि को समाप्ति अवधि के तीन महीने के भीतर जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में स्थानांतरित करने में विफल रहा, जिसके बाद वे 10 साल से अधिक समय तक बिना दावे के पड़े रहे। साथ ही, बैंक ने प्रवर्तन एजेंसियों को धोखाधड़ी के मामलों की रिपोर्ट करने में रुचि नहीं दिखाई।

आरबीआई ने कहा, यह कार्रवाई वैधानिक और विनियामक अनुपालन में कमियों के कारण की गई है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते को प्रभावित करना नहीं है। आरबीआई ने कहा कि मौद्रिक जुर्माना लगाने से बैंक के खिलाफ शुरू की गई किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।