RBI की कार्रवाई: नियमों के उल्लंघन के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता है। RBI ने महाराष्ट्र के पुणे स्थित जय भवानी सहकारी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। इस बैंक पर केवाईसी और खातों से जुड़ी गाइडलाइन का पालन न करने का आरोप है। इसलिए केंद्रीय बैंक ने 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 47ए (1)(सी), 46(4)(आई) और 56 के तहत यह कार्रवाई की है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक द्वारा 31 मार्च 2023 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संबंध में वैधानिक निरीक्षण किया गया था। इस दौरान निर्देशों का पालन न करने की बात सामने आई थी। इसके बाद आरबीआई ने बैंक को नोटिस जारी कर पूछा था कि “उक्त निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर उन पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए”। नोटिस पर बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद केंद्रीय बैंक ने आरोपों को बरकरार रखने और मौद्रिक जुर्माना लगाने का फैसला किया।
बैंक ने इन नियमों का उल्लंघन किया (RBI मौद्रिक जुर्माना)
बैंक निर्धारित अवधि के भीतर पात्र और अघोषित जमाराशियों को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में स्थानांतरित करने में विफल रहा। यह खातों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा करने में भी असमर्थ रहा। बैंक अपने निष्क्रिय खातों की वार्षिक समीक्षा करने में भी विफल रहा।
क्या ग्राहक प्रभावित होंगे?
RBI की इस कार्रवाई से ग्राहकों और बैंक के बीच होने वाले लेन-देन या समझौतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। खुद RBI ने इसकी पुष्टि की है। इसके अलावा, RBI द्वारा बैंक के खिलाफ शुरू की गई किसी भी अन्य कार्रवाई पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।