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PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना के लिए फिर होगा सर्वे, ये लोग होंगे पात्र

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प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को वर्ष 2028-29 तक बढ़ाए जाने के निर्णय के बाद भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में आवास से वंचित पात्र लोगों की पहचान के लिए पुनः सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है। सर्वेक्षण की तिथियों की घोषणा मंत्रालय द्वारा शीघ्र ही की जाएगी।

इस सर्वेक्षण में मार्किंग के कई मापदंडों में संशोधन किया गया है। सभी बेघर परिवार, कच्ची दीवारों और कच्ची छत वाले एक या दो कमरे के मकान में रहने वाले परिवार आवास के लिए पात्र होंगे। बेघर परिवार, निराश्रित, भिखारी, मैला ढोने वाले, आदिम जनजाति समूह और कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ मजदूर आवास के लिए पात्र होंगे।

सर्वे में कोई भी पात्र व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए: केशव मौर्य

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश में आगामी सर्वेक्षण को सही और पारदर्शी तरीके से करने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए हैं। निर्देश दिए हैं कि सर्वेक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र लाभार्थी सूची में शामिल होने से वंचित न रहे। सर्वेक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार से सर्वेक्षण की तिथि प्राप्त होने से पहले ही ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक तैयारियों के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

बैंक से ऋण उपलब्ध है

पीएम आवास योजना के तहत लोगों को लोन देकर घर दिए जाते हैं। किराएदार के तौर पर रह रहे बेघर परिवारों को आवास के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। लाभार्थियों को अपने नाम पर घर आवंटित करवाने के लिए 10 प्रतिशत अंशदान राशि जमा कर लॉटरी में भाग लेना होता है। बैंक से लोन लेने के लिए कुछ दस्तावेज जरूरी होते हैं। पीएम आवास योजना के तहत घर आवंटित होने के बाद आप बैंक से लोन ले सकते हैं। इसके लिए

-आवंटन पत्र की फोटोकॉपी
-पैन कार्ड की फोटोकॉपी
-आधार कार्ड की फोटोकॉपी
-बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
-शपथ पत्र
-6 महीने का बैंक स्टेटमेंट
-वेतन प्रमाण पत्र
-3 पासपोर्ट साइज फोटो
-किराया समझौता
-जमा राशि की रसीद की फोटोकॉपी अनिवार्य है।