नई पेंशन प्रणाली: निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। रिटायरमेंट के बाद EPFO की पेंशन स्कीम EPS से पेंशन पाना आसान होने जा रहा है। यह बदलाव अगले साल यानी 1 जनवरी 2025 से लागू होगा, जिसके बाद किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से पेंशन पाना आसान हो जाएगा। केंद्र सरकार ने इस नई व्यवस्था को मंजूरी दे दी है।
दरअसल, केंद्र सरकार को कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) 1995 को लेकर सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (सीपीपीएस) से एक प्रस्ताव मिला था। इस प्रस्ताव के तहत किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से पेंशन निकालने की व्यवस्था लागू की जानी थी, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह ईपीएस पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2025 से भारत में किसी भी बैंक, शाखा या स्थान से अपनी पेंशन निकालने में मदद करेगा। यह निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव है।
78 लाख से अधिक लोगों को होगा लाभ
इस प्रणाली से ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। बेहतर आईटी और बैंकिंग तकनीक का उपयोग करके, यह पेंशनभोगियों के लिए अधिक कुशल, निर्बाध और उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुभव प्रदान करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा कि केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) की मंजूरी ईपीएफओ के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
उन्होंने आगे कहा कि पेंशनभोगियों को देश में कहीं भी किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने में सक्षम बनाकर, यह पहल पेंशनभोगियों के सामने लंबे समय से चल रही चुनौतियों का समाधान करती है और एक निर्बाध और कुशल वितरण प्रणाली बनाती है। यह ईपीएफओ को एक अधिक मजबूत और तकनीक-सक्षम संगठन में बदलने के हमारे चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अपने सदस्यों और पेंशनभोगियों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।”
यह कैसे काम करेगा?
सीपीपीएस मौजूदा पेंशन भुगतान प्रणाली से बिल्कुल अलग है, जिसमें ईपीएफओ का सीधा क्षेत्रीय/क्षेत्रीय कार्यालय केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते करता है। वहीं, इस सिस्टम से पेंशन शुरू होने के समय पेंशनभोगियों को किसी सत्यापन शाखा में जाने की जरूरत नहीं होगी। पेंशन जारी होते ही तुरंत खाते में पैसा जमा हो जाएगा। इसके अलावा ईपीएफओ को उम्मीद है कि नई व्यवस्था में जाने के बाद पेंशन वितरण लागत में भी कमी आएगी।
केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली क्या है?
केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) केंद्र की एक पहल है, जो राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रणाली शुरू करेगी। यह प्रणाली भारत में स्थित किसी भी बैंक या शाखा के माध्यम से पेंशन भुगतान की सुविधा प्रदान करती है। ईपीएफओ की चल रही आईटी आधुनिकीकरण परियोजना आईटी सक्षम प्रणाली (CITES 2.01) के हिस्से के रूप में यह सुविधा 1 जनवरी, 2025 से शुरू की जाएगी।