नई दिल्ली: आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तक 7.28 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपना ITR दाखिल कर दिया था। हालांकि, इस तारीख़ के बाद भी कई करदाताओं ने अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया है। वहीं, जिन लोगों का ITR वेरिफाई हो चुका है, उनका रिफंड भी आना शुरू हो गया है। वहीं, जिन लोगों ने 26 से 31 जुलाई के बीच अपना रिटर्न दाखिल किया था, उनके लिए ITR वेरिफिकेशन की समयसीमा 26 अगस्त से 31 अगस्त के बीच है। ऐसे में इन करदाताओं को इस तारीख़ से पहले अपना रिटर्न वेरिफाई ज़रूर करवा लेना चाहिए।
आईटीआर सत्यापन की अंतिम तिथि क्या है?
दरअसल, आयकर नियमों के मुताबिक ई-वेरिफिकेशन या आईटीआर-वी (ऑफलाइन प्रक्रिया) जमा करने की आखिरी तारीख आईटीआर दाखिल करने की तारीख से अगले 30 दिन है। आयकर विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, मंगलवार यानी 20 अगस्त 2024 तक कुल 7,41,37,596 आईटीआर दाखिल किए गए।
वहीं, 20 अगस्त 2024 की शाम छह बजे तक कुल 7,09,89,014 यानी करीब 7.09 करोड़ आईटीआर वेरिफाई हो चुके थे। ऐसे में अभी भी 32 लाख लोगों का आईटीआर वेरिफिकेशन बाकी है।
बिना सत्यापन के नहीं मिलेगा ITR रिफंड
अगर आपने ITR दाखिल कर दिया है और रिफंड के हकदार हैं, लेकिन 30 दिनों के भीतर ITR वेरिफिकेशन नहीं कराया है, तो रिफंड नहीं मिलेगा। ऐसे में जिनका वेरिफिकेशन अभी बाकी है और वेरिफिकेशन की आखिरी तारीख अभी बाकी है, उन्हें तुरंत अपना ITR वेरिफिकेशन करा लेना चाहिए। अगर आप 30 दिनों के भीतर अपना ITR दाखिल नहीं करते हैं, तो इसे खारिज किया जा सकता है। हालांकि, आप लेट ITR दाखिल कर सकते हैं, जिसके लिए जुर्माना देना होगा।
रिफंड मिलने में इतना समय लगता है
ITR ई-वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले आप आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जा सकते हैं। वेरिफिकेशन के बाद आपके ITR रिटर्न की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिसमें करीब 1 महीने का समय लगता है। हालांकि, यह आपके द्वारा भरे गए फॉर्म पर भी निर्भर करता है।