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ITR फाइलिंग: इनकम टैक्स रिटर्न भरने के एक महीने बाद भी नहीं मिला रिफंड, जानिए कब मिलेगा पैसा?

ITR फाइलिंग: इनकम टैक्स रिटर्न भरने के एक महीने बाद भी नहीं मिला रिफंड, जानिए कब मिलेगा पैसा?

आयकर रिफंड: वित्त वर्ष 2023-24 और मूल्यांकन वर्ष 2024-25 के लिए बिना जुर्माने के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है। अधिकांश लोगों ने अपना रिटर्न दाखिल कर दिया है, लेकिन रिटर्न दाखिल करने के एक महीने बाद भी उन्हें रिफंड नहीं मिला है।
आयकर रिफंड: वित्त वर्ष 2023-24 और मूल्यांकन वर्ष 2024-25 के लिए बिना जुर्माने के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है। अधिकांश लोगों ने अपना रिटर्न दाखिल कर दिया है, लेकिन रिटर्न दाखिल करने के एक महीने बाद भी उन्हें रिफंड नहीं मिला है।
अगर आपके साथ ऐसा हुआ है और आप रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो हम आपको बताते हैं कि रिफंड मिलने में कितना समय लग सकता है।
अगर आपके साथ ऐसा हुआ है और आप रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो हम आपको बताते हैं कि रिफंड मिलने में कितना समय लग सकता है।
आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद सबसे पहले आयकर विभाग इसकी मंजूरी देता है। मंजूरी के बिना रिफंड नहीं मिलता. इस मंजूरी से ही पता चलता है कि कितना रिफंड मिलेगा.
आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद सबसे पहले आयकर विभाग इसकी मंजूरी देता है। मंजूरी के बिना रिफंड नहीं मिलता. इस मंजूरी से ही पता चलता है कि कितना रिफंड मिलेगा.
जानकारों के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद कम से कम 20 दिन का समय लगता है. साथ ही, विभाग को एक मूल्यांकन वर्ष के लिए रिफंड जारी करने में अधिकतम 9 महीने लग सकते हैं।
जानकारों के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद कम से कम 20 दिन का समय लगता है. साथ ही, विभाग को एक मूल्यांकन वर्ष के लिए रिफंड जारी करने में अधिकतम 9 महीने लग सकते हैं।
ऐसे में जुलाई में दाखिल किए गए रिटर्न का रिफंड 31 दिसंबर 2024 तक मिल सकता है।
ऐसे में जुलाई में दाखिल किए गए रिटर्न का रिफंड 31 दिसंबर 2024 तक मिल सकता है।