EPFO New Rule: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) कर्मचारियों को अलग-अलग जरूरतों के लिए पैसे निकालने की सुविधा प्रदान करता है! आप सभी को बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना (Employees Provident Fund Scheme) का मुख्य उद्देश्य संगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के जीवन को सुनिश्चित सेवानिवृत्ति निधि और पेंशन के माध्यम से सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक रूप से सुरक्षित करना है! लेकिन कर्मचारी पेंशन योजना के परिपक्व होने से पहले भी अपने कर्मचारी भविष्य निधि खाते से आंशिक या पूर्ण रूप से पैसा निकाल सकते हैं!
लेकिन हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निकासी के नियमों में बदलाव किया है! इसके बाद कर्मचारियों पर टैक्स का बोझ बढ़ गया है! तो चलिए जानते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने क्या नया नियम लागू किया है! और इसका कर्मचारियों पर क्या असर होगा, तो चलिए विस्तार से जानते हैं….
नए ईपीएफ निकासी नियम 2024
सामान्य परिस्थितियों में, यदि आप बिना किसी ब्रेक या गैप के नियमित नौकरी करते रहते हैं! तो आप रिटायरमेंट से पहले प्रोविडेंट फंड नहीं निकाल सकते हैं! लेकिन कुछ परिस्थितियों में फंड की आंशिक निकासी की अनुमति है!
जैसे मेडिकल इमरजेंसी, उच्च शिक्षा और घर खरीदना या बनवाना आदि। अगर किसी कर्मचारी की नौकरी चली जाती है तो वह एक महीने बेरोजगार रहने के बाद EPF का 75% और दो महीने बाद पूरा 100% निकाल सकता है! लेकिन इसके लिए कर्मचारी को अपनी बेरोजगारी के बारे में बताना होगा!
निकासी पर कब देना होगा 30% टैक्स
पीएफ फंड की आंशिक या पूर्ण कर-मुक्त निकासी के लिए यह अनिवार्य है कि पीएफ ग्राहक ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन योजना के तहत 5 साल का योगदान पूरा कर लिया हो। लेकिन अगर निकासी राशि 50,000 रुपये से कम है, तो कोई कर नहीं देना होगा।
अगर खाता खोलने के पांच साल के भीतर कर्मचारी भविष्य निधि से निकाली गई राशि 50,000 रुपये से अधिक है, तो कर्मचारी भविष्य निधि ग्राहक को 10% का टीडीएस देना होगा, बशर्ते उसके पास पैन कार्ड हो। पैन के बिना यह कर देयता 30% हो जाती है।