ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बहुत ही भागदौड़ वाला काम है। खासकर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों को आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन परिवहन विभाग अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को आसान बनाने पर विचार कर रहा है। इसके बाद अस्थाई पते के आधार पर भी परमानेंट डीएल बनवाया जा सकेगा। इतना ही नहीं, लोग दूसरे शहर में रहते हुए भी डीएल बनवा सकेंगे।
परिवहन विभाग की बड़ी पहल
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो परिवहन विभाग बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। इससे आवेदकों को काफी सुविधा मिलने वाली है। डीएल के लिए आवेदन करने वाले लोग किसी भी शहर में रहते हुए परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे और उन्हें ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए आरटीओ जाने की भी जरूरत नहीं होगी।
अब नियम क्या हैं?
आपको बता दें कि मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक लर्नर लाइसेंस कहीं से भी बनवाया जा सकता है। फेसलेस सुविधा शुरू होने के बाद आवेदक किसी भी शहर से डीएल बनवा सकते हैं। डीएल उनके आधार कार्ड पर लिखे पते के हिसाब से बनता है। हालांकि परमानेंट डीएल पर यह सुविधा नहीं मिलती है। एनआईसी के सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। आवेदन करने के बाद फीस भी जमा हो जाती है। लेकिन जब आवेदक डीएल बनवाने के लिए आरटीओ दफ्तर पहुंचता है तो उसे लौटा दिया जाता है। डीएल बनवाने के लिए भी आवेदक को अपने असली पते के शहर के आरटीओ दफ्तर ही जाना पड़ता है।
लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा
अस्थाई पता पहचान पत्र होने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग स्थायी डीएल नहीं बनवा पाते हैं। लोगों की परेशानी को देखते हुए परिवहन विभाग ने इस बड़े बदलाव की योजना बनाई है। यह योजना कब और कैसे लागू होगी? इस पर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।