पेट लाइसेंस अपडेट: अलीगढ़ में नगर निगम की अनुमति के बिना कुत्ता या बिल्ली पालना लोगों के लिए महंगा साबित हो सकता है। अगर कोई कुत्ता या बिल्ली बिना लाइसेंस के पाया गया तो उस पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम की टीम घर-घर जाकर लाइसेंस चेक करेगी। अगर कुत्ते और बिल्ली पालने का लाइसेंस नहीं मिला तो पालकों पर कार्रवाई की जाएगी।
अलीगढ़ में नगर निगम से लाइसेंस प्राप्त घर में कुत्ता या बिल्ली रखना अब महंगा पड़ सकता है। नगर निगम की टीम घर-घर जाकर जांच करेगी कि कुत्ते या बिल्ली का लाइसेंस बना है या नहीं। लाइसेंस न मिलने पर पालतू जानवर के मालिक पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और पालतू जानवर जब्त कर लिया जाएगा।
31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी
नगर निगम आयुक्त अमित आसेरी ने कुत्तों के लाइसेंस की समीक्षा करते हुए यह कदम उठाया है। उन्होंने कम लाइसेंस मिलने पर नाराजगी जताते हुए अगले 15 दिनों तक आवासीय कॉलोनियों, अपार्टमेंट और मोहल्लों में टीमें भेजकर घरों में पालतू कुत्ते या बिल्ली के लाइसेंस की जांच करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में अब बिना लाइसेंस के पालतू जानवर रखने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम पालतू कुत्ते और बिल्ली के रजिस्ट्रेशन के लिए नियमित कैंप लगाता रहा है, लेकिन पशुपालक अभी भी अपने पालतू जानवरों का लाइसेंस नहीं बनवा रहे हैं। पालतू पशुओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
केवल 133 का हुआ पंजीकरण
अपर नगर आयुक्त राकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर कोई कुत्ता या बिल्ली मालिक 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो उसके मालिक पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम सभी डॉग शो और पशु चिकित्सा सफाई पर भी नजर रख रहा है। यहां भी औचक जांच की जाएगी। शहरी क्षेत्र में मात्र 133 पशु प्रेमियों ने ही अपने पशुओं का रजिस्ट्रेशन कराया है।