टेलीकॉम सेक्टर में अनचाहे फर्जी कॉल्स को रोकने के लिए सरकार काफी समय से काम कर रही है। कंपनी ने फर्जी और स्पैम कॉल्स पर रोक लगाने के लिए AI फीचर भी पेश किया लेकिन इससे ज्यादा मदद नहीं मिली। अब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI ने एक नया नियम पेश किया है जो 1 सितंबर 2024 से पूरे देश में लागू हो जाएगा।
1 सितंबर से पूरे देश को फर्जी लिंक मैसेज से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा किसी भी टेलीमार्केटर को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा जिसने किसी भी टेलीकॉम यूजर को फर्जी कॉल और मैसेज भेजे हैं। ट्राई ने 8 अगस्त को टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, वीआई, एमटीएनएल समेत टेलीमार्केटर्स के साथ मीटिंग की है, जिसमें मार्केटिंग कॉल और मैसेज को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है।
ट्राई ने दिए सख्त निर्देश
- यदि कोई इकाई स्पैम कॉल करने के लिए अपनी SIP/PRI लाइनों का दुरुपयोग करती है, तो इकाई के सभी दूरसंचार संसाधन उसके दूरसंचार सेवा प्रदाता (TSP) द्वारा काट दिए जाएँगे और इकाई को काली सूची में डाल दिया जाएगा। यह जानकारी दूरसंचार सेवा प्रदाता (TSP) द्वारा अन्य सभी TSP के साथ साझा की जाएगी, जो बदले में उस इकाई को आवंटित सभी दूरसंचार संसाधनों को काट देंगे और उसे दो साल तक की अवधि के लिए काली सूची में डाल देंगे। काली सूची में डाले जाने की अवधि के दौरान किसी भी TSP द्वारा उसे कोई नया दूरसंचार संसाधन आवंटित नहीं किया जाएगा।
- 1 सितंबर 2024 से, श्वेतसूची में शामिल न किए गए स्पैम यूआरएल/एपीके लिंक वाले किसी भी एसएमएस को वितरित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को ऐसे संदेश प्रवाह का पता लगाने के लिए इकाई और टेलीमार्केटर श्रृंखला बंधन को लागू करने के लिए 31 अक्टूबर 2024 तक का समय दिया गया है।