Bank Nominee: क्या आपने अपने बचत बैंक खाते या फिक्स्ड डिपॉजिट खाते में किसी को नॉमिनी बनाया है? अगर नहीं, तो जल्द ही यह काम कर लें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि खाताधारक की मृत्यु होने पर पैसे ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत न आए। आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं जब खाताधारक की मृत्यु के बाद खाते में जमा पैसे उसकी पत्नी या बच्चों को ट्रांसफर करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यह प्रक्रिया काफी लंबी हो जाती है।
अगर आपके पास नेटबैंकिंग सुविधा नहीं है तो ऐसे करें आवेदन
अगर आपका बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में है और आपने उसमें नॉमिनी का नाम दिया है तो आपको जल्द ही नॉमिनी जोड़ लेना चाहिए। यह काम आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास नेटबैंकिंग की सुविधा होना जरूरी है। अगर आपने अब तक यह सुविधा नहीं ली है तो आप फॉर्म भरकर अपनी ब्रांच में दे सकते हैं। इससे आपकी नेटबैंकिंग सुविधा शुरू हो जाएगी। फिर आप आसानी से अपने अकाउंट में नॉमिनी का नाम जोड़ पाएंगे।
नेटबैंकिंग के जरिए ऐसे जोड़ें नॉमिनी का नाम
1. अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके Onlinesbi.com पर लॉगिन करें।
2. मेनू में ‘अनुरोध और पूछताछ’ अनुभाग पर जाएं।
3. ‘ऑनलाइन नामांकन’ विकल्प पर क्लिक करें।
4. वह खाता चुनें जिसमें आप नॉमिनी जोड़ना चाहते हैं। फिर Continue पर क्लिक करें।
5. नामिती का नाम, जन्मतिथि, पता और खाताधारक के साथ संबंध दर्ज करें।
6. फिर फॉर्म सबमिट करें।
7. अपने मोबाइल फोन पर प्राप्त उच्च सुरक्षा पासवर्ड दर्ज करें।
8. अंत में ‘कन्फर्म’ बटन पर क्लिक करें।
आप शाखा में जाकर नामांकित व्यक्ति का नाम जोड़ सकते हैं
अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप बैंक की शाखा में जाकर ऐसा कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप बैंक की वेबसाइट से नॉमिनेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें। फिर पूरी जानकारी भरने के बाद बैंक की शाखा में जाकर उसे जमा कर दें। कोई भी व्यक्ति अपने बैंक खाते में कभी भी नॉमिनी का नाम जोड़ या हटा सकता है। ज्वाइंट लॉकर अकाउंट में दो लोगों को नॉमिनी बनाया जा सकता है।