Sunday , November 24 2024

Super Senior Citizens: पेंशनर्स के लिए खुशखबरी! अब इस उम्र के बाद सीनियर सिटीजन को मिलेगा ज्यादा पेंशन का लाभ

Senior Citizens 6 696x392.jpg

अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार अब 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों को अतिरिक्त पेंशन का लाभ देगी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की हालिया अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार इन पेंशनभोगियों को अनुकंपा भत्ते के नाम पर अतिरिक्त पेंशन देगी।

पेंशन मंत्रालय ने जारी किए नए दिशा-निर्देश

पेंशन मंत्रालय ने 80 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके केंद्र सरकार की सिविल सेवाओं के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन के संबंध में भी नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिशा-निर्देशों का उद्देश्य इन अतिरिक्त भत्तों को वितरित करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम 44 के उप-नियम 6 के प्रावधानों के अनुसार, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी करने के बाद नियमों के तहत पेंशन और अनुकंपा भत्ता दिया जाएगा।

किस आयु के लोगों को कितनी अतिरिक्त पेंशन?

80 से 85 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिक मूल पेंशन के 20 प्रतिशत के पात्र होंगे, जबकि 85 से 90 वर्ष की आयु के पेंशनभोगियों को मूल पेंशन का 30 प्रतिशत मिलेगा। 90 से 95 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिक मूल पेंशन के 40 प्रतिशत और 95 से 100 वर्ष की आयु के लोगों को 50 प्रतिशत मिलेंगे। 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के सुपर सीनियर मूल पेंशन के 100 प्रतिशत के पात्र होंगे। उदाहरण से समझें- 20 अगस्त 1942 को जन्मे पेंशनभोगी 1 अगस्त 2022 से मूल पेंशन के 20 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन के पात्र होंगे। 1 अगस्त 1942 को जन्मे पेंशनभोगी भी 1 अगस्त 2022 से मूल पेंशन के बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन के पात्र होंगे।

अनुकंपा भत्ता कब प्रभावी होगा?

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की अधिसूचना में कहा गया है कि अतिरिक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता उस महीने के पहले दिन से प्रभावी होगा जब पेंशनभोगी निर्धारित आयु तक पहुँच जाएगा। ये अतिरिक्त पेंशन भुगतान पेंशनभोगियों को बढ़ती उम्र के साथ जीवन यापन की बढ़ती लागत का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि पेंशन और पेंशन वितरण में शामिल सभी विभागों और बैंकों को नए पेंशन दिशानिर्देशों के बारे में जानकारी प्रसारित करने का निर्देश दिया गया है, ताकि सभी पात्र पेंशनभोगियों को बिना देरी के उचित लाभ मिल सके।