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शिल्पा और राज कुंद्रा की अर्जी पर फैसला होने तक नहीं होगी कार्रवाई, जांच एजेंसी ने जारी किया था नोटिस

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मुंबई: ईडी ने बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा है कि वह फिलहाल अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को जारी निष्कासन नोटिस पर कार्रवाई नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि कुर्की आदेश को चुनौती देने वाले दंपति के आवेदन पर फैसले का इंतजार किया जाएगा। जांच एजेंसी ने 27 सितंबर को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में शिल्पा और कुंद्रा को नोटिस जारी किया था और उन्हें युहू में अपना घर और पुणे में एक फार्महाउस खाली करने का निर्देश दिया था।

शिल्पा और राज कुंद्रा ने नोटिस को मनमाना, अवैध और अनावश्यक बताते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दी। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति प्रथ्वीराज चौहान की पीठ ने बुधवार को ईडी से पूछा कि कुर्की आदेश पारित होने के बाद बेदखली नोटिस जारी करने में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। जबकि उनके पास आदेश के खिलाफ अपील करने का कानूनी रास्ता है. ईडी ने गुरुवार को हाई कोर्ट को बताया कि जब तक याचिकाकर्ता कुर्की आदेश के खिलाफ अर्जी दाखिल नहीं कर देते और कोर्ट उस पर फैसला नहीं सुना देता, तब तक नोटिस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी.