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गैंगस्टर एक्ट के दोषी को ढाई साल की सजा, पांच हजार रुपये जुर्माना

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मुरादाबाद, 10 अक्टूबर (हि.स.)। मुरादाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सियाराम चौरसिया कीअदालत ने गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट के दोषी को ढाई साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

महानगर के थाना गलशहीद में 22 मार्च 2021 को तत्कालीन थाना प्रभारी कपिल सिंह ने थाना कटघर के गोविंद नगर निवासी राज उर्फ जबर सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज कराया था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सियाराम चौरसिया की अदालत में की गई। गुरुवार को अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपित राज उर्फ जबर सिंह को गैंगस्टर एक्ट का दोषी मानते हुए ढाई साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।