पीएफ अकाउंट ट्रांसफर : हर कोई नहीं जानता कि ईपीएफ के साथ-साथ अलग से एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (ईपीएस) अकाउंट भी ट्रांसफर कराने की जरूरत होती है। नौकरी बदलने के बाद ईपीएफ अकाउंट को नए नियोक्ता के पास ट्रांसफर कराना पड़ता है। इसके साथ ही ईपीएस अकाउंट भी ट्रांसफर कराना पड़ता है, जिसके लिए पेंशन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है।
अगर ईपीएस ट्रांसफर नहीं किया जाता है तो ईपीएफ से पैसे निकालने में दिक्कत आ सकती है। अगर सदस्य ईपीएफ की रकम निकाल भी लेता है तो भी पेंशन सर्टिफिकेट लेने की जरूरत पड़ेगी।
आइए जानते हैं कि आपको ईपीएफ अकाउंट कैसे ट्रांसफर करना है और कैसे आप इस काम को सिर्फ 5 स्टेप्स में पूरा कर सकते हैं।
- सबसे पहले अपने क्रेडेंशियल – यूएएन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके सदस्य ई-सेवा पोर्टल पर लॉगिन करें।
- लॉगइन करने के बाद ऑनलाइन सेवा के अंतर्गत ‘एक सदस्य-एक ईपीएफ खाता’ पर क्लिक करें।
- अब अपने पीएफ अकाउंट और पर्सनल जानकारी को वेरिफाई करें। इसके बाद Get Detail पर जाएं, जिसके नीचे पुराने अकाउंट की डिटेल दिखाई देगी।
- नियोक्ता चुनें और सदस्य आईडी/यूएएन प्रदान करें। अब ओटीपी आएगा, जिसे भरकर सबमिट करना होगा।
- अंतिम चरण में, ‘फॉर्म 13’ का प्रिंटआउट लें और उस पर हस्ताक्षर करें। यह फॉर्म 10 दिनों के भीतर नियोक्ता को जमा करना होगा।
- इसके बाद आपका पीएफ अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। साथ ही पेंशन अकाउंट भी ट्रांसफर हो सकता है।