हेलमेट न पहनना पहले से ही नियम तोड़ने में शामिल है, लेकिन अब हेलमेट को सही तरीके से न पहनना भी ट्रैफिक नियमों में शामिल कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस 1000 से 2000 रुपये का चालान भी काट सकती है। हालांकि, इस नियम को जानने के बाद भी कई लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं। या फिर हेलमेट तो पहन लेते हैं लेकिन उसे पहनने में गलती कर देते हैं। ऐसे में हम आपको हेलमेट को सही तरीके से पहनने का तरीका बता रहे हैं, ताकि आप सुरक्षित रहें और किसी भी तरह के चालान से बच सकें।
हेलमेट कैसे पहनें?
दोपहिया वाहन चलाने या उस पर बैठने से पहले हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए जरूरी है ताकि दुर्घटना के दौरान आपके सिर पर चोट न लगे। दुर्घटनाओं के ज्यादातर मामलों में सिर पर चोट लगने से लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में जब भी हेलमेट पहनें तो यह सुनिश्चित करें कि यह आपके सिर पर ठीक से फिक्स हो। हेलमेट पहनने के बाद स्ट्रिप लगाना न भूलें। कई बार लोग सिर्फ चालान से बचने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। वे स्ट्रिप नहीं पहनते हैं। इतना ही नहीं कई लोगों के हेलमेट में स्ट्रिप के लिए लॉक नहीं होता है। या फिर वह टूटा हुआ होता है। इन सभी स्थितियों में आपका चालान हो सकता है।
अब 2000 रुपए का जुर्माना
भारत सरकार ने 1998 के मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किया है। इसके तहत अब अगर दोपहिया वाहन सवार हेलमेट नहीं पहनते हैं या फिर सही तरीके से हेलमेट नहीं पहनते हैं तो उन पर तत्काल 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यानी अगर बाइक सवार ने हेलमेट पहना हुआ है, लेकिन वह खुला है तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर आपने हेलमेट पहना हुआ है, लेकिन उसे हेडबैंड से कसकर नहीं बांधा है तो भी आप पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कुल मिलाकर अब हेलमेट को पूरी तरह सही तरीके से पहनना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो आप पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
हेलमेट पर ISI मार्क होना चाहिए
अगर हेलमेट में BSI (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ISI) नहीं है तो आप पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी आपको बाइक या स्कूटर चलाते समय ISI मार्क वाला हेलमेट ही पहनना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194D MVA के तहत आप पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, दिल्ली पुलिस फिलहाल लोगों का 1000 रुपये का चालान काट रही है।