प्रयागराज, 24 सितम्बर (हि.स.)। बुजुर्ग दम्पत्ति के बीच आपसी लड़ाई को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल पति की याचिका पर कोर्ट ने टिप्पणी की और कहा कि लगता है कलियुग आ गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि 75-80 साल के दम्पत्ति गुजारा भत्ता पाने के लिए परस्पर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पति ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है।
हालांकि कोर्ट ने पति की याचिका पर पत्नी को नोटिस जारी किया है और कहा है कि उम्मीद है कि वे अगली तारीख पर दोनों किसी समझौते के साथ आयेंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने अलीगढ़ के मुनेश कुमार गुप्ता की याचिका पर दिया है। याची पति के खिलाफ निचली अदालत ने पत्नी की धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता की अर्जी पर आदेश पारित किया है।
याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत पारित आदेश की वैधता की चुनौती में दाखिल की गई है। धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता की अर्जी में पत्नी ने पति से गुजारा भत्ता की मांग की है।