कई नियम-कानून ऐसे हैं, जिनके बारे में लोगों को जानकारी तक नहीं है। ऐसा ही एक नियम धूम्रपान से संबंधित है, हाँ। अगर आप कार में बैठकर धूम्रपान करते हैं तो पुलिस आपका चालान काट सकती है, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है।
कई नियम-कानून ऐसे हैं, जिनके बारे में लोगों को जानकारी तक नहीं है। ऐसा ही एक नियम धूम्रपान से संबंधित है, हाँ। अगर आप कार में बैठकर धूम्रपान करते हैं तो पुलिस आपका चालान काट सकती है, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है।
दरअसल, सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना या शराब पीना कानूनी अपराध है। ऐसे में जब आपका अपना वाहन सड़क पर हो तो उसे भी सार्वजनिक स्थान माना जाता है। अब अगर आप कार में बैठकर धूम्रपान करते पाए गए तो पुलिस आपका चालान काट देगी और आप इसके लिए कोई सफाई नहीं दे पाएंगे।
इसलिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा DMVR 86.1(5)/177 के तहत कार के अंदर बैठकर शराब पीना और साथ ही कार के अंदर बैठकर धूम्रपान करना भी कानूनी अपराध है।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86.1(5)/177 के तहत कार या सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने पर पहली बार 100 रुपये और दूसरी बार 300 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
ये नियम सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को रोकने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा शराब पीकर गाड़ी चलाने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर पुलिस आपसे 500 रुपये तक जुर्माना वसूल सकती है.