आज 9 सितंबर सोमवार है, ऐसे में आज जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक होनी है. इस बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा होगी. इसमें बीमा प्रीमियम पर लगाया गया जीएसटी टैक्स भी शामिल है। स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी कम या ख़त्म किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.
टर्म इंश्योरेंस पर छूट की संभावना
जानकारी के मुताबिक, इस जीएसटी काउंसिल में सरकार टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों को जीएसटी से छूट देने की इजाजत दे सकती है। पिछले कुछ दिनों से बीमा पॉलिसियों को जीएसटी से हटाने की मांग तेज हो रही है। फिलहाल टर्म इंश्योरेंस प्लान पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है.
इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में यह तय किया जाएगा कि क्या स्वास्थ्य बीमा पर मौजूदा 18 प्रतिशत टैक्स को कम किया जा सकता है या कुछ श्रेणियों की तरह वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रियायतें दी जा सकती हैं। जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर में कटौती के मुद्दे पर भी चर्चा होगी.
गेमिंग पर आ सकता है फैसला
ऑनलाइन गेमिंग पर केंद्र और राज्य कर अधिकारियों द्वारा एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें 1 अक्टूबर, 2023 से पहले और बाद में जीएसटी राजस्व का विवरण होगा। 1 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28% जीएसटी लगाया गया। यह 28% जीएसटी सभी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए अनिवार्य है।
सरकार को फायदा होता है
पहले, कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां 28% जीएसटी का भुगतान नहीं करती थीं क्योंकि उनका मानना था कि कौशल-आधारित और मौका-आधारित गेम पर अलग-अलग कर दरें होनी चाहिए। हालांकि, अगस्त 2023 की बैठक में जीएसटी काउंसिल ने स्पष्ट किया कि सभी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर 28% जीएसटी लागू होगा। सरकार ने अगस्त 2024 में जीएसटी के रूप में रु. 1.75 लाख करोड़, जो पिछले साल से 10% ज्यादा है।