केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को निश्चित पेंशन देने के लिए पिछले महीने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लॉन्च की थी। इस योजना को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के विकल्प के तौर पर पेश किया गया है। केंद्र सरकार ने कहा था कि सरकारी कर्मचारियों के पास NPS और UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा। UPS में कर्मचारियों को 10 फीसदी योगदान देना होता है, जबकि सरकार 18.5 फीसदी योगदान देगी।
यूपीएस की घोषणा के साथ ही केंद्र सरकार ने कहा था कि इस योजना के तहत कम से कम 10 साल तक नौकरी करने वालों को न्यूनतम 10,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। वहीं, पूरी पेंशन पाने के लिए न्यूनतम 25 साल तक नौकरी करनी होगी। लेकिन अगर कोई इस योजना के तहत 10 साल से ज्यादा और 25 साल से कम काम करता है तो पेंशन की गणना कैसे होगी? आइए जानते हैं।
यदि आप 25 वर्ष से कम नौकरी करते हैं तो आपको पेंशन कैसे मिलेगी?
यूपीएस के तहत 25 साल की सेवा पूरी किए बिना रिटायर होने वाले कर्मचारी भी पेंशन पाने के पात्र हैं। 25 साल से कम सेवा देने वाले सरकारी कर्मचारियों को अनुमानित आधार पर सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन दी जाएगी, जो उनकी सेवा अवधि और वेतन पर निर्भर करेगी। इस योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन लाभ उन लोगों के लिए 10,000 रुपये है जो न्यूनतम दस साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होते हैं।
जिन कर्मचारियों की सेवा 10 से 25 वर्ष के बीच है, उनकी पेंशन राशि की गणना उनके कार्यकाल के अनुसार आनुपातिक रूप से की जाएगी। इसके अलावा इसमें महंगाई राहत भी दी जा सकती है।
एकीकृत पेंशन योजना की विशेषताएं
- पेंशन राशि: पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50%।
- न्यूनतम अर्हक सेवा: न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा अनिवार्य है।
- न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के साथ, 25 वर्ष से कम की सेवा अवधि के लिए गणना के आधार पर पेंशन
- पारिवारिक पेंशन कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले की पेंशन के 60% की दर से दी जाती है।
- न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह दिये जायेंगे।
- पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन पर महंगाई राहत दी जाएगी।
- सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान दिया जाएगा।