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रेलवे नियम: ट्रेन में आप कितनी शराब की बोतलें ले जा सकते हैं? जानिए किन वस्तुओं की क्या सीमा है

भारतीय रेलवे नियम शराब के लिए:  भारत में करोड़ों लोग शराब पीते हैं। आंकड़ों के मुताबिक, एक साल में एक भारतीय नागरिक औसतन 4.9 लीटर शराब पी जाता है। भारत में शराब कानून काफी सख्त हैं। जैसे आप शराब पीकर गाड़ी नहीं चला सकते. आप शराब पीकर ऑफिस नहीं जा सकते.

शराब को लेकर ये सवाल भी कई लोगों के मन में आता है. क्या आप यात्रा के दौरान शराब पी सकते हैं? क्या रेल यात्रा के दौरान शराब ले जाने के कोई नियम हैं? यदि आप नियम तोड़ते हैं तो सज़ा क्या है? तो आइए हम आपको इन सभी सवालों के जवाब बताते हैं।

क्या मैं ट्रेन में शराब ले जा सकता हूँ?
रेल जनता की यात्रा का माध्यम है। जिसमें कई लोग एक साथ यात्रा करते हैं. इसीलिए रेलवे ने यात्रियों के लिए कई नियम बनाए हैं। ताकि अन्य यात्रियों को परेशानी न हो। रेलवे के नियमों के मुताबिक ट्रेन में शराब ले जाई जा सकती है. भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 के तहत आप ट्रेन में शराब ले जा सकते हैं।

लेकिन केवल उन्हीं राज्यों में जहां इसकी अनुमति है. जैसे ड्राई स्टेट जिसमें गुजरात, नागालैंड, बिहार और लक्षद्वीप जैसे राज्य शामिल हैं. आप यहां शराब नहीं ला सकते. क्योंकि अगर इन राज्यों में यात्रा करते समय आपकी शराब जब्त हो जाती है। तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है और जेल भी जाना पड़ सकता है.

आप कितनी शराब ले जा सकते हैं?

जैसा कि हमने आपको बताया कि भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, आप ट्रेन में यात्रा करते समय अपने साथ शराब की बोतल ले जा सकते हैं। अगर इसकी क्षमता या सीमा की बात करें तो आप केवल दो लीटर शराब ही अपने साथ ले जा सकते हैं। इतना ही नहीं, जो 2 लीटर शराब की बोतलें आप अपने साथ ले जा रहे हैं, वे सभी सीलबंद होनी चाहिए। आप ट्रेन में खुली बोतलें अपने साथ नहीं ले जा सकते।

कितनी हो सकती है सज़ा?
यदि कोई व्यक्ति निर्धारित मात्रा से अधिक शराब के साथ ट्रेन में यात्रा करते हुए पाया जाता है। तो उस व्यक्ति को रेलवे एक्ट के तहत सजा दी जाती है. इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर शराब पीते हुए पकड़ा जाता है. या फिर खुले में शराब की बोतल ले जाते हुए पकड़े गए. इसलिए ऐसे व्यक्ति को रेलवे एक्ट के तहत 6 महीने की जेल और 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.