प्रयागराज, 30 अगस्त (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मो. आजम खां की ज़मानत पर सुनवाई जारी है। आजम पर नगर पालिका रामपुर द्वारा खरीदी गई रोड क्लीनिंग मशीन हड़प लेने और उसे उपयोग के लिए जौहर विश्वविद्यालय भेज देने के मामले में मुकदमा दर्ज़ है।
आरोप है कि आज़म खान ने उस वक्त नगर विकास मंत्री रहते नगर पालिका रामपुर द्वारा सरकारी धन से खरीदी गई रोड क्लीनिंग मशीन को जौहर विश्वविद्यालय भेज दिया। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद रामपुर के सामाजिक कार्यकर्ता वकार अली खान ने इस मामले में आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म सहित पांच अन्य लोगों के खिलाफ़ शिकायत दर्ज़ कराई। इस मामले में आज़म सहित अन्य आरोपियों पर कोतवाली रामपुर में मुकदमा दर्ज़ है।
ज़मानत के लिए आज़म ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति समित गोपाल सुनवाई कर रहे हैं। आजम की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने विडियो कांफ्रेंसिंग से बहस की। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को पक्ष रखने के लिए दो सितम्बर की तारीख नियत की है।