पहले जब कोई सामान लेना होता था. इसलिए लोग नकद भुगतान करके ही खरीदारी करते थे। या अगर किसी को पैसा देना होता था तो नकद दिया जाता था या बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता था.
लेकिन अब तकनीक बहुत बदल गई है. तरीके काफी सरल हो गए हैं. अब लोगों को अगर सामान खरीदना है तो UPI के जरिए पल भर में पेमेंट कर सकते हैं या फिर किसी को पैसे भेजना हो तो वह भी UPI के जरिए सेकेंडों में किया जा सकता है.
लेकिन सेकेंडों का ये खेल कई बार आपसे गलतियां भी करा देता है. आपसे कुछ नंबर चूक जाते हैं और भुगतान गलत UPI आईडी पर चला जाता है। ऐसे में आपको नुकसान होता है. इसके बाद आपके पास क्या विकल्प बचता है? आप अपना रिफंड कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आइए आपको बताते हैं कि इसके लिए क्या नियम हैं.
अगर हो गया है गलत पेमेंट तो पहले करें ये काम
यूपीआई पेमेंट करने के बाद आपको हमेशा जांचना चाहिए कि आपने सही पेमेंट किया है या गलत। क्योंकि अगर आपको पता चलेगा कि आपने गलत आईडी पर भुगतान किया है तो आप उसका रिफंड आसानी से पा सकेंगे। और अगर आपको इसका पता देर से चलता है और आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, जब आप किसी गलत नंबर पर यूपीआई भुगतान करते हैं तो सबसे पहले अपने बैंक के ग्राहक सेवा या यूपीआई सेवा प्रदाता को कॉल करें जिससे आपने भुगतान किया है और उन्हें इसके बारे में सूचित करें।
उदाहरण के लिए, यदि भुगतान Google Pay, PhonePe, Paytm या किसी अन्य ऐप के माध्यम से किया गया है, तो उसके सहायता केंद्र पर कॉल करें। आप टोल फ्री नंबर 18001201740 पर कॉल करके भी अपनी शिकायत कर सकते हैं। यहां आपको पेमेंट के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी. आपको बता दें कि आरबीआई के नियमों के मुताबिक, अगर आपने गलत यूपीआई पेमेंट के बारे में पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को जानकारी दी है तो आपको तुरंत रिफंड मिल सकता है।
आप NPCI से भी शिकायत कर सकते हैं
यदि आपका बैंक और आपकी सेवा प्रदाता कंपनी आपका रिफंड प्रोसेस नहीं कर पा रही है। तो आप NPCI पोर्टल पर भी शिकायत कर सकते हैं. एनपीसीआई के आधिकारिक पोर्टल https://www.npci.org.in/ पर आपको ‘व्हाट वी डू’ विकल्प पर क्लिक करना होगा। यहां आपको कई विकल्प दिखाई देंगे. जिसमें से आपको UPI विकल्प का चयन करना होगा। इसके बाद आपको शिकायत क्षेत्र में जाकर अपने गलत भुगतान के बारे में सारी जानकारी देनी होगी। जिसमें बैंक का नाम, यूपीआई आईडी, फोन नंबर, ईमेल आईडी ये सभी दर्ज करना होगा।
तीन दिन के अंदर शिकायत करें
गलत UPI पेमेंट करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज है समय। यदि आप सही समय पर शिकायत करते हैं, तो आपके पास जल्दी रिफंड पाने का अच्छा मौका है। यानी अगर आपने कोई भुगतान किया है और आप उस भुगतान के तीन दिन के भीतर शिकायत दर्ज कराते हैं।
इससे आपको रिफंड मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप तीन दिन तक शिकायत नहीं करते हैं तो आपके लिए रिफंड पाना बहुत मुश्किल हो जाता है. आपको बता दें कि अगर आपने शिकायत की है और 30 दिन के अंदर आपको रिफंड नहीं मिला है तो आप इसकी शिकायत बैंकिंग लोकपाल से कर सकते हैं।