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कांग्रेस का वोट के बदले 8500 रुपये देने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

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प्रयागराज, 08 अगस्त (हि.स.)। कांग्रेस पार्टी के 99 सांसदों को अयोग्य घोषित करने, पार्टी का चुनाव चिन्ह जब्त करने व पार्टी का पंजीकरण निलम्बित करने की मांग में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता भारती सिंह ने अधिवक्ता ओ पी सिंह व शाश्वत आनंद के मार्फत यह जनहित याचिका दाखिल की है। जिसकी अगले हफ्ते सुनवाई की सम्भावना है।

याचिका में कहा गया है कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक गारंटी कार्ड योजना के तहत गरीब, पिछड़े, दलित व अल्पसंख्यकों को चुनाव बाद जुलाई माह से प्रतिमाह 8500 रुपये उनके बैंक खाते में जमा करने का वायदा किया था, जो वादा झूठा निकला। इस वादे से कांग्रेस सहित सहयोगी दलों के पक्ष में वोट देने वाले को प्रतिमाह रुपये दिए जाने की गारंटी दी गई थी। इस वायदा पत्र में वोट के बदले रुपये देने का लालच दिया गया था। कांग्रेस पार्टी के इस वायदा पत्र पर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व राहुल गांधी के हस्ताक्षर हैं। साथ ही पावती रसीद भी है। जिससे लोगों को विश्वास हो गया कि वोट देने पर रुपये मिलेंगे।

इसको लेकर चुनाव आयोग ने 2 मई 24 को एडवाइजरी भी जारी की थी। किंतु कांग्रेस पार्टी ने उस पर अमल नहीं किया। याची का कहना है कि कांग्रेस पार्टी का यह कृत्य जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 121(1)(ए) का खुला उल्लंघन है। साथ ही भारतीय न्याय संहिता व भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध है। याची ने कार्रवाई करने के लिए चुनाव आयोग को प्रत्यावेदन दिया है, किन्तु आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिस पर यह जनहित याचिका दायर की गई है।