प्रयागराज, 06 अगस्त (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिंडरा तहसील से जमीन के दस्तावेज गायब होने के मामले की जांच के दिए आदेश का पालन न करने पर डीएम वाराणसी एस राजलिंगम को अवमानना नोटिस जारी की है। पूछा है कि आदेश की अवहेलना के लिए क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाय।
याचिका की सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने कौशल किशोर राय की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया है। याचिका में कहा गया है कि बनारस के ग्राम पिंडरा में याची की माता के नाम भूमि थी। फर्जी वसीयत के आधार पर पुष्पा राय के नाम जमीन कर दी गई। साथ ही पिंडरा तहसील से सम्बंधित दस्तावेज भी गायब हो गये।
कोर्ट ने 20 फरवरी 2024 को याचिका निस्तारित करते हुए डीएम वाराणसी को 3 माह में विधि अनुसार आदेश पारित करने का निर्देश दिया था। जिसका पालन नहीं किया गया।