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Traffic Challan Rules: अब लोक अदालत में खुद निपटाएं अपना ट्रैफिक चालान, नहीं देना होगा एक रुपया भी; जानें तरीका

Traffic Challan Rules

ट्रैफिक चालान नियम: भारत में हर वाहन मालिक को कभी न कभी ट्रैफिक चालान का सामना करना पड़ता है। कई बार चालान सही कारणों से काटा जाता है तो कई बार बिना किसी गलती के भी। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि ट्रैफिक पुलिस ने बिना किसी कारण के आप पर जुर्माना लगाया है? ऐसी स्थिति में एक उपाय है जिसके जरिए आप भारी भरकम जुर्माने से बच सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं लोक अदालत की, जिसके जरिए आप चालान रद्द करा सकते हैं।

लोक अदालत भारत में विवाद समाधान तंत्रों में से एक है, जहाँ न्यायालय में लंबित या पुराने मामलों और विवादों का निपटारा किया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने 2024 के लिए लोक अदालत की तिथियों की घोषणा कर दी है। तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 14 सितंबर को आयोजित होने जा रही है। ऐसे में आप ट्रैफ़िक चालान से जुड़े मामले को सुलझाने के लिए न्यायालय का रुख कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके लिए क्या ज़रूरी है।

सभी दस्तावेज जमा करें

ट्रैफ़िक चालान से संबंधित सभी ज़रूरी कानूनी दस्तावेज़ जमा करें। इनमें उल्लंघन के बारे में कानून प्रवर्तन अधिकारियों से कोई नोटिस या पिछली बातचीत शामिल है।

लंबित मामलों की जांच करें

लोक अदालत में जाने से पहले जांच लें कि आपके या आपके पंजीकृत वाहन के खिलाफ कोई यातायात उल्लंघन का मामला लंबित तो नहीं है। यह आमतौर पर स्थानीय यातायात पुलिस की वेबसाइट या जिला न्यायालय में जाकर किया जा सकता है। आप वाहन का विवरण देकर विवरण की जांच कर सकते हैं।

हेल्प डेस्क से संपर्क करें

आम तौर पर, लोक अदालतें जिला न्यायालयों में समर्पित सहायता डेस्क स्थापित करती हैं। इनमें ट्रैफ़िक सहायता डेस्क भी शामिल हैं। ये सहायता डेस्क आपको अदालत में अपना मामला पेश करने और ट्रैफ़िक चालान का निपटारा करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करने में मदद कर सकते हैं।

मामला दर्ज करें

लोक अदालत में केस पेश करने के लिए आपको अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ सकता है। इससे आपके वाहन के खिलाफ जारी किए गए लंबित चालानों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है।

एक अपॉइंटमेंट बुक करें

कुछ न्यायक्षेत्रों में आपको अदालत में अपना मामला निपटाने के लिए पहले से ही लोक अदालत में अपॉइंटमेंट बुक करने की आवश्यकता हो सकती है। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अदालत के दिशा-निर्देशों की जांच अवश्य करें।

लोक अदालत में उपस्थित हों

आपको जो तिथि दी गई है, उस दिन अपने सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ लोक अदालत में उपस्थित हों। उपस्थित अधिकारियों के साथ समझौते की शर्तों पर बातचीत करने और चर्चा करने के लिए तैयार रहें। लोक अदालत पक्षों के बीच मध्यस्थता को प्रोत्साहित करती है। निष्पक्ष समझौता करने के लिए बातचीत करने के लिए तैयार रहें। यदि आप उचित कारण बता सकते हैं, तो आपका ट्रैफ़िक चालान पूरी तरह से माफ़ किया जा सकता है या बहुत कम राशि में घटाया जा सकता है।