ईपीएफओ के नए नियम: ईपीएफओ में पेंशन के लिए योगदान करने वाले कर्मचारियों को अपने पीएफ खाते में जमा पूरी राशि को पेंशन के रूप में स्थानांतरित करने का विकल्प मिल सकता है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डाॅ. मनसुख मंडाविया ने कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ पेंशन योजना के नियमों में बदलाव की घोषणा की है।
मांडविया ने कहा, अगर कोई कर्मचारी चाहे तो रिटायरमेंट के बाद अपने पीएफ खाते में जमा पूरी रकम को पेंशन फंड में डायवर्ट कर सकता है. जिससे उन्हें अधिक पेंशन मिल सके. सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है. सभी मुद्दों पर विचार करने के बाद इन नियमों में बदलाव किया जाएगा.
20 लाख कर्मचारी जुड़े
जुलाई महीने में करीब 20 लाख नए कर्मचारी EPFO से जुड़े हैं. जो चालू वित्तीय वर्ष में अब तक सबसे अधिक है. जुलाई में नई नौकरी शुरू करने के बाद कुल 1,994 लाख लोगों ने EPFO में रजिस्ट्रेशन कराया. जिनमें से 10.52 लाख कर्मचारियों ने पहली बार नौकरी शुरू की है.
ईपीएफओ पोर्टल पहले से विकसित किया जाएगा
ईपीएफओ पोर्टल से जुड़ी समस्याओं को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम ईपीएफओ पोर्टल को बैंकिंग वेबसाइट की तरह बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं. अगले छह महीनों में इसमें व्यापक सुधार देखने को मिलेगा। बैंकिंग पोर्टल की तर्ज पर EPFO पोर्टल पर भी कर्मचारियों को एक क्लिक पर सभी सेवाएं उपलब्ध होंगी. जिसके लिए हम पूरी व्यवस्था में सुधार कर रहे हैं.