1 नवंबर से जीएसटी अथॉरिटी को जुर्माना, ब्याज माफ करने की शक्ति मिल गई
सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून में बदलाव को लेकर एक अधिसूचना प्रकाशित की है। इसके साथ ही जीएसटी अथॉरिटी को बकाया टैक्स पर ब्याज और जुर्माना माफ करने का अधिकार दिया गया है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक बयान में कहा कि यह बदलाव 1 नवंबर से प्रभावी होगा। सरकार ने इस संबंध में धारा 128ए के तहत नियमों में संशोधन के संबंध में एक अधिसूचना प्रकाशित की थी. गौरतलब है कि धारा 128 के तहत जुर्माना या शुल्क माफ कर दिया गया है.
संशोधन को जीएसटी काउंसिल ने भी स्वीकार कर लिया। हाल ही में हुई काउंसिल की 53वीं बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया. इसका उद्देश्य कर आवेदनों को कम करना था। ऐसे मामलों में जहां कर चोरी जानबूझकर नहीं की गई है या कानून या उद्योग अभ्यास की गलत व्याख्या की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री और परिषद की अध्यक्ष निर्मला सीतारमण ने कहा, हमारा लक्ष्य जीएसटी को सरल, सीधा और बोझ रहित बनाना है।
निर्दिष्ट अवधि के दौरान इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के किसी भी छूटे हुए दावे और व्यावसायिक सुधार को सक्षम करने वाले प्रावधान के संबंध में जीएसटी परिषद द्वारा एक अधिसूचना भी जारी की गई थी। जिसका क्रियान्वयन 27 सितंबर से लागू कर दिया गया है. यह कदम विवादों के जोखिम या पिछले आईटीसी की अपात्रता को कम करने के लिए उठाया गया था। इन संयुक्त परिवर्तनों से संकेत मिलता है कि सरकार जीएसटी को अधिक प्रभावी बनाने, अनुपालन बाधाओं को दूर करने और इसे व्यापार के अनुकूल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।