अररिया 25 अक्टूबर(हि.स.)। अररिया विशेष पॉस्को कोर्ट के न्यायाधीश अजय कुमार की अदालत ने नाबालिग के दुष्कर्मी को बीस साल तक की सश्रम कारावास और पचास हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।साथ ही जुर्माने की रकम की अदायगी नहीं करने पर दोषी को तीन महीने तक की अतिरिक्त सजा भुगतने का भी आदेश अपने निर्णय में दिया । कोर्ट ने विक्टिम कंपनसेशन एक्ट के अंतर्गत पीड़िता के पक्ष में प्रतिपूर्ति हेतु पांच लाख रुपए देने का भी निर्देश विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है । न्यायालय ने विशेष पॉस्को वाद संख्या 84/2023 में दोषी को सजा सुनाई । सजा पाए जाने वाले दोषी जिले के बथनाहा क्षेत्र के निवासी 27 वर्षीय दशरथ शर्मा, पिता – शिवनन्दन शर्मा हैं।
घटना जोगबनी थाना क्षेत्र की है और इसके सूचक पीड़िता के पिता हैं । जिनके फर्द बयान के आधार पर जोगबनी थाना कांड संख्या 272/23 दर्ज कराई गई थी।मामला जोगबनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 नवम्बर 2023 के गुरुवार शाम 7 बजे की है। सूचक की नाबालिग पुत्री शौच करने के लिए दुकान के पीछे गेराज की ओर गई थी।पूर्व से ही घात लगाए दोषी ने उसे पकड़ चाकू का भय दिखाते हुए खड़ी ट्रक में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। देर रात तक जब वह वापस नहीं आई तो उसके परिवार वाले खोजने लगे।जहां खड़ी हुई ट्रक के पास दोषी की चप्पल और गमछा बरामद हुआ और दोषी भागकर नेपाल चला गया था।मामले में पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण करते हुए दोषी के विरुद्ध 30 नवंबर 2023 को ही आरोप पत्र समर्पित किया था और न्यायालय में करीब आठ महीने बाद निर्णय आया ।
सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमृत कान्त झा ने कम से कम सजा सुनाई जाने की गुहार लगाई। जबकि विशेष लोक अभियोजक पॉस्को श्याम लाल यादव ने विधि सम्मत सजा सुनाई जाने की दलीले दी । दोनो ही पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अजय कुमार की न्यायालय ने दोषी की सजा मुक्ककर की।