प्रयागराज, 06 अगस्त (हि.स.)। बीते लोकसभा चुनाव में रॉबर्ट्सगंज (सोनभद्र) लोकसभा से जीते समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी छोटे लाल खरवार के विरुद्ध दूसरे नंबर पर रहीं भाजपा-अपना दल (एस) की संयुक्त प्रत्याशी रिंकी सिंह की चुनाव याचिका को उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए विपक्षी गण को नोटिस जारी करने का आदेश परित किया।
उक्त आदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ की एकल पीठ द्वारा रिंकी सिंह के अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी एवं विधि मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक कुमार चौबे एडवोकेट की दलील सुनने के बाद पारित किया गया।
अधिवक्ता अभिषेक चौबे का तर्क था कि समाजवादी पार्टी के प्रत्यशी छोटे लाल खरवार द्वारा दिए गये शपथ पत्र मे जाति प्रमाण पत्र, सम्पत्ति, आय, शैक्षणिक योग्यता तथा पहली पत्नी से आश्रितों की संख्या छुपाने और अन्य भौतिक जानकारी के सम्बंध में गलत तथ्य प्रस्तुत किया गया है। अभिषेक चौबे द्वारा उपरोक्त विभिन्न विन्दुओं पर दिए गये दलील को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। रिंकी सिंह के अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी द्वारा अपने शपथ पत्र में दिए गये उपरोक्त गलत तथ्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 100(1)बी और (डी) के तहत भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आता है। अतः न्यायालय इस आधार पर विपक्षी का चुनाव रद्द करते हुए याची रिंकी सिंह को विजयी घोषित करने का निर्देश प्रदान करे।
सुनवाई के दौरान विधि मंच के प्रदेश सचिव वीरेन्द्र चौधरी, बृजेश सिंह पटेल, संजय त्रिपाठी, राजेश पटेल, राजकुमार मिश्रा, दीपमाला पटेल, आशुतोष सिंह पटेल, दीपक केसरवानी, प्रशांक मिश्रा आदि विधि मंच के प्रदेश पदाधिकारी अधिवक्तागण मौजूद रहे। यह जानकारी विधि मंच के प्रदेश मीडिया सचिव प्रदीप तिवारी ने दी।