बिना ट्रेन टिकट के रेलवे नियम: त्योहारी सीजन में कन्फर्म ट्रेन टिकट पाना किसी मुश्किल काम से कम नहीं है। दरअसल, इस दौरान ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप बिना टिकट के ट्रेन में सफर करना शुरू कर दें। ऐसा करते पकड़े जाने पर टीटीई आप पर जुर्माना लगा सकता है। वहीं, कुछ मामलों में आपको कैद की सजा भी हो सकती है। ऐसे में किसी भी मुसीबत में पड़ने से पहले पूरी बात जान लें।
जुर्माना किस धारा के तहत लगाया जाता है?
रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 137 और 138 में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर लगाए जाने वाले जुर्माने के बारे में विस्तार से बताया गया है।
कितना ठीक रहेगा?
भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, अगर आप बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा करते पकड़े गए तो आपको 250 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके साथ ही आपकी टिकट की पूरी कीमत भी जुर्माने के तौर पर वसूली जाती है।
इस स्थिति में, अधिक जुर्माना लगाया जा सकता है
यदि कोई यात्री रेल यात्रा के दौरान बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है और यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि वह कहां से रेलगाड़ी में चढ़ा है, तो उस स्थिति में जिस स्टेशन से रेलगाड़ी आ रही है, वहां से अंतिम स्टेशन तक का किराया जुर्माने के रूप में वसूला जाता है।
प्लेटफॉर्म टिकट से जुर्माना कम हो सकता है
अगर आप ऐसी स्थिति से बचना चाहते हैं तो आपको उस स्टेशन से प्लेटफॉर्म टिकट लेना चाहिए जहां से आप ट्रेन में चढ़ रहे हैं। प्लेटफॉर्म टिकट इस बात का सबूत हो सकता है कि आप किस स्टेशन से ट्रेन में चढ़े हैं।
क्या मुझे जुर्माना भरने के बाद सीट मिल सकती है?
यह अनिवार्य नहीं है कि अगर कोई बिना टिकट यात्री जुर्माना भर देता है तो उसे कन्फर्म सीट मिल जाएगी। हालांकि, यह टीटीई पर निर्भर करता है। अगर ट्रेन में कोई खाली सीट है तो वह यात्री को दी जा सकती है।
अगर आप बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं तो करें ये काम
टिकट न होने की स्थिति में सिर्फ़ प्लेटफ़ॉर्म टिकट लेना ही काफ़ी नहीं है। किसी भी बड़ी असुविधा से बचने के लिए आपको यात्रा शुरू होते ही टीटीई से संपर्क करना चाहिए और उसे अपनी स्थिति बतानी चाहिए। ऐसा करने से आपको बर्थ मिलने की संभावना बढ़ जाती है और आपको किसी भी तरह की अनावश्यक परेशानी से भी छुटकारा मिल जाता है।
…नहीं तो सीधे जेल भेज दिए जाओगे
रेलवे नियमों के अनुसार, यदि आप बिना टिकट पकड़े जाते हैं और टीटीई आपके तर्कों से संतुष्ट नहीं होता है, तो आपको अधिकतम 6 महीने तक की कैद या 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं।