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योगी ने केंद्र की ‘पावर’ अपने पास रखी: डीजीपी नियुक्ति नियम बदले, अखिलेश यादव ने कसा तंज

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उत्तर प्रदेश डीजीपी नियुक्ति: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति को लेकर कैबिनेट के फैसले पर निशाना साधा है। उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा कि, ‘जो लोग खुद को संभाल रहे हैं वे दो साल तक रहेंगे या नहीं।’ उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने स्तर से डीजीपी के चयन का रास्ता साफ कर दिया है. 

डीजीपी के चयन के लिए छह सदस्यीय कमेटी बनेगी

डीजीपी के चयन के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। समिति में मुख्य सचिव, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) का एक सदस्य, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनकी ओर से नामित एक अधिकारी के अलावा अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव गृह और पूर्व डीजीपी शामिल होंगे। .

 

 

‘एक्स’ पर अखिलेश यादव ने लिखा, ‘मैंने सुना है कि एक वरिष्ठ अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था पर काम किया जा रहा है. सवाल यह है कि जिन लोगों ने खुद सिस्टम बनाया है, वे दो साल भी चलेंगे या नहीं। क्या यह दिल्ली के हाथ से बागडोर छीनने की कोशिश है?’

कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार (4 नवंबर) को कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में डीजीपी चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई.

यूपी में अभी तक डीजीपी की नियुक्ति नहीं हुई है

उत्तर प्रदेश में करीब 3 साल से स्थायी डीजीपी की नियुक्ति नहीं हुई है. नए नियम बनने के बाद सरकार को अब डीजीपी की स्थायी नियुक्ति के लिए यूपीएससी की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी. 2006 में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से अपेक्षा की थी कि वह पुलिस व्यवस्था को सभी दबावों से मुक्त करने के लिए एक नई व्यवस्था बनाएगी. जिसके बाद पंजाब, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति को लेकर नियम बनाए हैं.

 

उत्तर प्रदेश डीजीपी की नियुक्ति के लिए नए नियम बनाने वाला चौथा राज्य बन गया है। नियम यह स्पष्ट करते हैं कि अब डीजीपी की नियुक्ति संबंधित आईपीएस अधिकारी के बेहतर सेवा रिकॉर्ड और अनुभव के आधार पर की जाएगी। केवल उन्हीं अधिकारियों को डीजीपी के रूप में नियुक्ति के लिए प्राथमिकता दी जाएगी जिनका कार्यकाल कम से कम छह महीने शेष है।