टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को प्रमोशनल स्पैम एसएमएस रोकने के लिए 1 सितंबर 2024 तक की डेडलाइन दी है। लेकिन अब हितधारकों की मांग पर ट्राई ने यह समयसीमा बढ़ा दी है. ट्राई ने इस समय सीमा को 1 महीने बढ़ाकर 1 अक्टूबर 2024 तक कर दिया है। फर्जी कॉल और एसएमएस के बढ़ते मामलों को देखते हुए ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को नोटिस जारी किया है। ट्राई ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को यूआरएल, एपीके फाइल्स, ओटीटी लिंक और फोन नंबर वाले एसएमएस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।
ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को क्या निर्देश दिए?
ट्राई फर्जी एसएमएस और स्पैम कॉल पर लगाम लगाना चाहता है। ट्राई का निर्देश है कि यदि कोई संगठन या संस्था स्पैम कॉल या एसएमएस करने के लिए अपनी एसआईपी/पीआरआई लाइन का दुरुपयोग करती है, तो उसके सभी दूरसंचार संसाधनों को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा बंद कर दिया जाना चाहिए। यह इकाई को ब्लैकलिस्ट करने का भी नोटिस है।
टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने मांगा समय
ट्राई के निर्देशों के बाद टेलीकॉम ऑपरेटर्स इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने ट्राई से अपनी समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया, जिसे ट्राई ने स्वीकार कर लिया और अब नई समय सीमा 1 अक्टूबर है।
यूजर्स धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं
दरअसल, स्कैमर्स निर्दोष उपयोगकर्ताओं को स्पैम एसएमएस पहुंचाते हैं और यूआरएल/एपीके लिंक के माध्यम से उपयोगकर्ता के बैंकिंग विवरण चुरा लेते हैं। जानकारी मिलते ही वे यूजर्स के बैंक खाते खाली कर देते हैं। ट्राई ने इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को निर्देश जारी किए हैं।