Indian Railway: भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा से जुड़े नियमों को सख्त कर सकता है. इसका असर लाखों रेल यात्रियों पर पड़ेगा. मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि रेलवे ने 1 जुलाई से वेटिंग टिकट पर यात्रा करने को लेकर सख्त फैसला लिया है. रेलवे ने कहा है कि अब अगर कोई यात्री नियम तोड़ता है तो न सिर्फ उस पर जुर्माना लगेगा बल्कि टीटी उसे बीच रास्ते में ही उतार भी देगा. इसके लिए ट्रेन में टिकट चेक करने वाले रेलवे कर्मचारियों को भी सख्त आदेश दिए जाएंगे.
बताया जा रहा है कि रेलवे ने अब वेटिंग टिकट पर रिजर्वेशन कोच में यात्रा करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका टिकट वेटिंग रहता है तो आप एसी या स्लीपर कोच में यात्रा नहीं कर सकते। भले ही आपने स्टेशन की खिड़की से ऑफलाइन टिकट क्यों न खरीदा हो। रेलवे ने अब इस तरह के टिकट पर रिजर्वेशन कोच में यात्रा करने पर भी रोक लगा दी है। हालांकि यह फैसला रिजर्वेशन कोच में कन्फर्म टिकट लेकर यात्रा करने वालों की सुविधा के लिए लागू किया गया है, लेकिन इसका बड़ा असर वेटिंग टिकट पर यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों पर पड़ेगा। हालांकि रेलवे की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
इसका नियम क्या है?
भारतीय रेलवे का नियम है कि अगर किसी यात्री ने स्टेशन की खिड़की से वेटिंग टिकट खरीदा है तो वह आरक्षित कोच में भी यात्रा कर सकता है। अगर उसके पास एसी का वेटिंग टिकट है तो वह एसी में यात्रा कर सकता है और अगर उसके पास स्लीपर का वेटिंग टिकट है तो वह वेटिंग टिकट पर स्लीपर कोच में यात्रा कर सकता है। हालांकि, ऑनलाइन खरीदे गए टिकट पर यात्रा करने पर पहले से ही रोक है, क्योंकि अगर ऑनलाइन टिकट वेटिंग रह जाता है तो वह अपने आप कैंसिल हो जाता है।
रेलवे क्या कहता है?
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि वेटिंग टिकट पर यात्रा करने पर रोक आज से नहीं बल्कि अंग्रेजों के जमाने से है, लेकिन इसका सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। रेलवे का स्पष्ट नियम है कि अगर आपने खिड़की से टिकट खरीदा है और वह वेटिंग रह गया है तो उसे कैंसिल कराकर पैसे वापस ले लें। ऐसा करने के बजाय यात्री कोच में बैठकर यात्रा करते हैं। लेकिन यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल सख्ती नहीं की जा रही है।
जुर्माना कितना होगा?
खबरों के मुताबिक, अगर कोई वेटिंग टिकट वाला यात्री आरक्षित कोच में यात्रा करता पाया जाता है तो टीटी उस पर 440 रुपये का जुर्माना लगा सकता है और उसे रास्ते में ट्रेन से उतार भी सकता है। इसके अलावा टीटी के पास यात्री को जनरल कोच में भेजने का भी अधिकार होगा। रेलवे को करीब 5 हजार यात्रियों की शिकायतें मिली हैं, जिसमें यात्रियों ने कहा था कि आरक्षित कोच में वेटिंग टिकट वाले लोगों की बढ़ती भीड़ के कारण काफी असुविधा हो रही है।