अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) ने इजरायल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हेग स्थित विश्व न्यायालय ने गाजा और लेबनान में संघर्ष के दौरान किए गए युद्ध अपराधों के लिए इज़राइल के नेताओं के खिलाफ वारंट जारी किया है, जहां वह हमास और हिजबुल्लाह के साथ युद्ध में है।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने गिरफ्तारी का आदेश दिया
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने हमास के सैन्य प्रमुख मोहम्मद दीफ को युद्ध अपराधी के रूप में गिरफ्तार करने का भी आदेश दिया है। एक आधिकारिक बयान में, विश्व न्यायालय ने कहा, “चैंबर ने दो व्यक्तियों, बेंजामिन नेतन्याहू और योव गैलेंट की गिरफ्तारी के लिए यह वारंट जारी किया है, जो युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं।”
ये आरोप इजराइल के पीएम पर लगे हैं
सीधे शब्दों में कहें तो, ICC ने नेतन्याहू और पूर्व इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट पर हत्या, यातना और अमानवीय कृत्यों सहित मानवता के खिलाफ अपराधों के साथ-साथ युद्ध के एक तरीके के रूप में भुखमरी के युद्ध अपराध का आरोप लगाया।
इज़राइल ने आरोपों से इनकार किया
इज़राइल ने आईसीसी द्वारा अपने नेताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है। इज़राइल का कहना है कि ऐसा निर्णय आईसीसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इजराइल के प्रमुख विपक्षी नेता येयर लिपिड ने भी इस आदेश की निंदा करते हुए इसे आतंकवाद का इनाम बताया.
बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया जवाब
आईसीसी के फैसले के कुछ घंटों बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी. “हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का यहूदी-विरोधी फैसला एक आधुनिक ड्रेफस मुकदमा है और उसी तरह समाप्त होगा,”
जर्मनों को कथित राजद्रोह का गलत दोषी ठहराया गया था
उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो संदेश में कहा। ड्रेफस मुकदमा, जिसका उल्लेख नेतन्याहू ने अपने वीडियो संदेश में आईसीसी पर हमला करते हुए किया था, एक राजनीतिक और न्यायिक घोटाला था जो 1894 और 1906 के बीच फ्रांस में हुआ था, जिसमें अल्फ्रेड ड्रेफस नामक एक यहूदी फ्रांसीसी सेना अधिकारी पर सैन्य रहस्यों को लीक करने का आरोप लगाया गया था। जर्मनों को कथित राजद्रोह का गलत दोषी ठहराया गया था। बाद में उन्हें दोषी नहीं पाया गया और फ्रांसीसी सेना में बहाल कर दिया गया।