प्रयागराज, 10 सितम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली गैंगवार में राजीव राणा के जमींदोज हो चुके होटल के कर्मी संदेश की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।
यह आदेश न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह ने संदेश की जमानत अर्जी पर दिया है। बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में 22 जून की सुबह प्लॉट कब्जे को लेकर बजरंग ढाबे पर फिल्मी स्टाइल में रियल गैंगवार हुआ था। यह गैंगवार भाजपा के विधायक रहे राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल के साथी राजीव राणा गुट और दूसरे पक्ष में मार्बल कारोबारी आदित्य उपाध्याय गुट के बीच हुआ था। पुलिस के सामने घंटों ताबड़तोड़ फायरिंग में पुलिस ने राजीव राणा गुट के चार लोगों के खिलाफ नामजद और 20-25 सहयोगियों व दूसरे पक्ष के आदित्य उपाध्याय, अभिराज और उनके चौकीदार समेत कई अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आदित्य उपाध्याय के नौकर रोहित शर्मा ने भाजपा के पूर्व विधायक राजेश मिश्र उर्फ पप्पू भरतौल, उनके साथी राजीव राणा समेत 11 के खिलाफ नामजद और करीब 150 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि आरोपित संदेश राजीव राणा के होटल का वेटर है। पुलिस ने उसे होटल से उठाया और एक चाकू की फर्जी बरामदगी के साथ पीलीभीत रोड से गिरफ्तारी दिखाई है। फर्द गिरफ्तारी पर हस्ताक्षर अदालत परिसर में कराया गया। याची एफआईआर में नामजद नहीं है और न ही उसकी की कोई भूमिका बताई गई है।
पुलिस जांच में दावा किया गया था की सीसीटीवी फुटेज से पता लगा कि बिल्डर राजीव राणा के सिटी स्टार होटल में गैंगवार की साजिश रची गई थी। इसके तहत 22 जून की सुबह विवादित प्लॉट पर पहुंचकर जेसीबी से रखे पत्थरों को ढहा दिया गया था। बिल्डिंग तोड़ दी गई थी और बीडीए की बाउंड्री वॉल को भी तोड़ दिया गया था। इस दौरान दोनों ओर से करीब 100 राउंड फायरिंग की गई थी।