नई दिल्ली. जीएसटी काउंसिल की बैठक में डेबिट और क्रेडिट कार्ड से होने वाले ट्रांजेक्शन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. सीएनबीसी आवाज़ को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अब 2000 रुपये से कम के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा. पेमेंट गेटवे को इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी. इस फैसले के बाद ट्रांजेक्शन की मर्चेंट फीस पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा. जीएसटी फिटमेंट कमेटी की राय है कि पेमेंट एग्रीगेटर्स से होने वाली इस आय पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया जाना चाहिए. कमेटी का मानना है कि इस तरह के जीएसटी से ग्राहकों पर असर पड़ने की संभावना कम है.
पेमेंट गेटवे और एग्रीगेटर से जीएसटी वसूला जाएगा
दरअसल यह जीएसटी पेमेंट एग्रीगेटर से वसूला जाएगा। पेमेंट एग्रीगेटर एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है और यह व्यापारी को भुगतान राशि स्वीकार करने में मदद करता है। रेजरपे, पेटीएम और गूगलपे पेमेंट एग्रीगेटर के उदाहरण हैं।
दरअसल, पेमेंट एग्रीगेटर अपनी सेवा देने के लिए व्यापारियों से कुछ पैसे लेते हैं। यह हर ट्रांजैक्शन का 0.5-2 प्रतिशत होता है। हालांकि, ज़्यादातर एग्रीगेटर इसे 1% ही रखते हैं। सरकार जो सर्विस टैक्स लगाती है, वह इसी 0.5-2% राशि पर होता है। इसलिए इसका सीधा असर आम लोगों पर नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे छोटे दुकानदारों को परेशानी होगी।
दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक आयोजित
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी दरों पर फोकस रहा और ग्राहकों के हित में अहम फैसले लिए गए।