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पैन को आधार से लिंक नहीं करने वालों से सरकार ने वसूले 600 करोड़ रुपये, स्टेटस चेक करने के लिए इस स्टेप को फॉलो करें

Aadhar Pan

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख बीत चुकी है. हालांकि, कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लोगों से 31 दिसंबर 2024 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का अनुरोध किया गया है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर इस समय सीमा तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया तो सरकार इसे निष्क्रिय कर सकती है। दरअसल, जो पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हैं, उन्हें 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय कर दिया गया है. सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 तय की थी.

सरकार हर किसी से 1000 रुपये वसूल रही है

संसद में सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय पैन को आधार से लिंक करने पर सरकार 1000 रुपये का जुर्माना वसूल रही है. फरवरी में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि 29 जनवरी 2024 तक कुछ श्रेणियों को छोड़कर 11.48 करोड़ पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं थे.

उन्होंने यह भी बताया कि 1 जुलाई, 2023 से 31 जनवरी, 2024 तक, सरकार ने 30 जून, 2023 की समय सीमा के बाद पैन और आधार को लिंक नहीं करने वाले व्यक्तियों से 1000 रुपये विलंब शुल्क से कुल 601.97 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं।

कैसे जांचें कि पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं?

इसके लिए सबसे पहले आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा. इसके बाद ई-फाइलिंग पोर्टल के होमपेज पर क्विक लिंक्स सेक्शन में आधार स्टेटस लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद अपना पैन और आधार नंबर डालें और फिर व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें। इसके बाद डिस्प्ले पर दिखेगा कि पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं.