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पुरानी हेल्थ पॉलिसी पर IRDAI के नए नियम 1 अक्टूबर से होंगे लागू, जानिए आपको क्या होगा फायदा

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने पॉलिसीधारकों के हित में कई फैसले लिए हैं। इनमें जीवन, स्वास्थ्य और सामान्य सभी तरह के बीमा शामिल हैं। नई स्वास्थ्य पॉलिसियों से जुड़े नए नियम 1 अप्रैल से लागू हो गए हैं। इससे पहले बीमा कंपनियों को जारी की गई स्वास्थ्य पॉलिसियों पर नए नियम लागू करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया था। बीमा कंपनियों को अनुरोध प्राप्त होने के एक घंटे के भीतर कैशलेस प्राधिकरण को मंजूरी देनी होगी। डिस्चार्ज सूचना प्राप्त होने के तीन घंटे के भीतर अंतिम प्राधिकरण को मंजूरी देनी होगी। ये दोनों नियम लागू हो गए हैं।

नए नियमों के कारण स्वास्थ्य बीमा महंगा हो गया है

बीमा कंपनियों का कहना है कि नए नियमों की वजह से प्रीमियम में 10-15 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। ज्यादातर कंपनियों ने इस साल हेल्थ पॉलिसी का प्रीमियम बढ़ाया है। इसमें 14-15 फीसदी की मेडिकल महंगाई भी एक वजह है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ आनंद रॉय ने कहा, “आईआरडीएआई ने ग्राहकों के हित में एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है। इसमें पॉलिसी के कवरेज और वेटिंग पीरियड को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। आईआरडीएआई हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में चीजों को आसान बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन, इसकी वजह से ग्राहकों को थोड़ी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है।”

ऋण स्थगन अवधि अब 8 वर्ष के बजाय 5 वर्ष होगी

IRDAI ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर दावों के लिए स्थगन अवधि को 8 साल से घटाकर 5 साल कर दिया है। IRDAI के नियमों के अनुसार, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का कवरेज 60 महीने तक जारी रहने के बाद बीमा कंपनी किसी भी पॉलिसी और दावे पर गैर-प्रकटीकरण, गलत बयानी के आधार पर सवाल नहीं उठा पाएगी। उसे केवल धोखाधड़ी के स्थापित मामलों में ही दावे के बारे में सवाल पूछने का अधिकार होगा।

धोखाधड़ी के मामलों को छोड़कर कंपनी दावे को अस्वीकार नहीं कर सकती

इसका मतलब यह है कि अगर किसी पॉलिसीधारक की पॉलिसी को पांच साल पूरे हो गए हैं, तो बीमा कंपनी इस आधार पर दावे को खारिज नहीं कर सकती कि पॉलिसीधारक ने अपनी स्वास्थ्य स्थिति का खुलासा नहीं किया। बीमा कंपनी से जुड़े विवादों का एक बड़ा कारण खुलासा न करना रहा है। अगर बीमा कंपनी धोखाधड़ी के आधार पर दावा खारिज करती है, तो उसे इसका सबूत पेश करना होगा। बीमा समाधान की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शिल्पा अरोड़ा ने कहा, ‘अगर किसी को कैंसर है और वह स्वास्थ्य पॉलिसी खरीदते समय इसका खुलासा नहीं करता है, तो इसे धोखाधड़ी माना जाएगा।’ अगर किसी पॉलिसीधारक को लगता है कि बीमा कंपनी ने बिना किसी कारण के उसके दावे को खारिज कर दिया है, तो वह इसकी शिकायत लोकपाल कार्यालय में कर सकता है।

क्लेम न लेने पर प्रीमियम पर छूट का विकल्प मिलेगा

अगर पॉलिसीधारक किसी साल में कोई क्लेम नहीं करता है तो बीमा कंपनियां आमतौर पर बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम के बीमा राशि बढ़ा देती हैं। अब IRDAI ने बीमा कंपनियों से पॉलिसीधारकों को विकल्प देने को कहा है। इसका मतलब है कि पॉलिसीधारक अपनी बीमा राशि बढ़ा सकते हैं या पॉलिसी रिन्यूअल के समय प्रीमियम पर छूट पा सकते हैं। इस नियम से उन पॉलिसीधारकों को फायदा होगा जिन्हें पिछले कुछ सालों में बढ़ोतरी के कारण प्रीमियम का भुगतान करने में दिक्कत आ रही थी। जून से अब तक कई कंपनियों ने अपने प्रीमियम में 10-15 फीसदी की बढ़ोतरी की है।

ग्राहक किसी भी समय पॉलिसी रद्द कर सकता है

अगर पॉलिसीधारक साल में कभी भी बीमा कंपनी को 7 दिन का नोटिस देकर अपनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी रद्द करता है तो कंपनी को साल की बची हुई अवधि का प्रीमियम वापस करना होगा। बीमा नियामक ने बीमा कंपनियों से सभी आयु वर्ग के लोगों को कवर करने वाले उत्पाद पेश करने को कहा है।