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पीएम किसान मानधन योजना: सरकार किसानों को हर महीने देगी 3000 रुपये पेंशन, जानें कैसे उठाएं लाभ

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पीएम किसान मानधन योजना: केंद्र सरकार समय-समय पर देश के नागरिकों के लिए योजनाएं शुरू करती रहती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारत सरकार की ओर से किसानों के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। केंद्र सरकार की ऐसी ही एक योजना है पीएम किसान मानधन योजना। इस योजना में किसानों को पेंशन देने का प्रावधान है।

किसानों को 60 साल के बाद हर महीने मिलेगी 3000 रुपये पेंशन

भारत में कई ऐसे किसान हैं जिनकी आय बहुत कम है और उनके पास खेती के लिए ज्यादा जमीन भी नहीं है। ऐसे किसानों के भविष्य को देखते हुए इस योजना के जरिए उनके लिए बुढ़ापे में पेंशन की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार की किसान मानधन योजना के तहत किसानों को 60 साल की उम्र होने के बाद हर महीने 3000 रुपये पेंशन दी जाती है।

पीएम किसान मानधन योजना का लाभ किन किसानों को मिलता है?

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PMKMY) की शुरुआत 12 सितंबर 2019 को हुई थी। इस योजना का उद्देश्य गरीब किसानों को बुढ़ापे में पेंशन के जरिए आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। छोटे और सीमांत किसान जिनके पास खेती के लिए 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष तक आयु के अनुसार 55 रुपये से 200 रुपये मासिक अंशदान करना होता है। जब किसान 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो उसे हर महीने 3000 रुपये पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है।

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • पत्राचार का पता
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट आकार का फोटो

इस योजना के लिए पात्रता की शर्तें (पीएम किसान मानधन योजना पात्रता)

  • छोटे किसान जिनके पास खेती के लिए 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन है, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदक की मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक करदाता नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक ईपीएफओ, एनपीएस और ईएसआईसी के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक के पास मोबाइल फोन, आधार नंबर और बचत खाता होना अनिवार्य है।

किसान मानधन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

  • इस योजना के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। यहां हम आपको वो दोनों तरीके बता रहे हैं जिनके जरिए आप पीएम किसान मानधन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • ऑनलाइन विधि (पीएम किसान मानधन योजना ऑनलाइन आवेदन करें)
  • इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट https://maandhan.in/ पर जाना होगा।
  • वेबसाइट पर जाएं और सेल्फ एनरोलमेंट पर क्लिक करें।
  • इसके बाद अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से अपना पंजीकरण पूरा करें।
  • इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म में पूछे गए विवरण भरें और फॉर्म जमा कर दें।

ऐसे कर सकते हैं ऑफलाइन आवेदन

ऑफलाइन आवेदन करने के लिए किसानों को अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र यानी जेएससी सेंटर पर जाना होगा। वहां जाकर वे इस योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें योजना से जुड़े जरूरी दस्तावेज भी जमा कराने होंगे। अगर सभी दस्तावेज सही हैं और योजना की शर्तें पूरी होती हैं तो संचालक आपको इस योजना में रजिस्टर कर देगा। और फिर आपके खाते से हर महीने ई-मैंडेट के जरिए प्रीमियम की रकम कटनी शुरू हो जाएगी।