चित्तौड़गढ़, 12 अगस्त (हि.स.)। जिले पारसोली थाना क्षेत्र में करीब 10 वर्ष पूर्व पान मसाले से भरे कंटेनर लूट के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बेगूं ने फैसला सुनाते हुए चार अभियुक्त को दोषी पाया है। चाराें ही अभियुक्ताें में से प्रत्येक को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है। वहीं दो अन्य अभियुक्त को मफरूर घोषित किया है।
लोक अभियोजक फरीद मिर्जा ने बताया कि प्रार्थी उदयपुर जिले के डाकनबावड़ी निवासी हितेश कुमार मीणा ने पारसोली थाने पर रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया कि 3 जुलाई 2013 की रात्रि 9 बजे उदयपुर से कोटा की तरफ विमल गुटका के 270 कर्टन कंटेनर में भर कर जा रहा था। इस दौरान कंटेनर में खलासी सराडा निवासी हीरालाल भी साथ था। मार्ग में पारसोली थाना इलाके में आने वाले गोपालपुरा गांव के पास पीछे से एक सफेद रंग की टवेरा गाडी आई। कंटेनर के आगे टवेरा गाड़ी लगा कर कंटेनर को रुकवा दिया। चालक और खलासी को डरा धमका कर मारपीट करते हुए बंधक बना लिया। रात्रि करीब 2 बजे निम्बाहेड़ा के पास उतार कर 10 हजार की नकदी और ड्राइविंग लाइसेंस सहित पान मसाला से भरा कंटेनर लूट कर के गए। इस संबंध में पारसोली थाने पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बेगूं ने राकेश गोयल ने सोमवार को फैसला सुनाया। न्यायालय ने धारा 395 में अभियुक्त जाकिर, मोहम्मद हनीफ, राशिद हुसैन और गुडु को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की और से 19 गवाह और 73 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। बताया गया कि उक्त प्रकरण में एक अभियुक्त राजू की मृत्यु हो चुकी है, वही दो अभियुक्त मनोज और आबिद को मफरुर घोषित किया है।