प्रयागराज, 06 अगस्त (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर जिले के ग्यासपुर, सिरकोनी स्थित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय में नौवीं कक्षा की छात्रा रूबी की संदेहास्पद मौत की शिकायत पर एफआईआर दर्ज न करने की एसपी जौनपुर व एसएचओ जलालपुर से सफाई मांगी है।
कोर्ट ने इन अधिकारियों से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है और ऐसा न करने पर 8 अगस्त को सुबह 10 बजे हाजिर होने का निर्देश दिया है। छात्रा के मामा ने पुलिस से 2 जुलाई 24 को विद्यालय में मौत की घटना को लेकर संदेह प्रकट करते हुए हत्या किए जाने की आशंका के साथ शिकायत की थी। कोर्ट ने उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी थी और अब कार्रवाई न करने की सफाई मांगी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ तथा न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने मृत छात्रा के मामा गोविंद निषाद की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में छात्रा की संदेहास्पद मौत की न्यायिक जांच की मांग की गई है।
मालूम हो कि छात्रा गत दो जुलाई को बालिका विद्यालय में पढ़ने गई थी। स्कूल पहुंचने के लगभग साढ़े तीन घंटे बाद परिजनों के पास स्कूल के प्रधानाचार्य का फोन आता है कि आपके बच्ची की मौत हो गई है। सूचना पाकर बदहवास परिजन स्कूल पहुंचे तो देखा कि छात्रा के शव को सील कर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था।
परिजनों ने स्कूल प्रशासन व अधिकारियों से शव को देखने की प्रार्थना की। लेकिन सबने अनसुना कर दिया। आरोप है कि शव का पंचनामे पर भी जबरन उनके हस्ताक्षर कराए गए। बताया कि अब तक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है और घटना की कोई वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी भी नहीं है। स्कूल प्रशासन और अधिकारियों की मिलीभगत से हत्या के मामले को खुदकुशी का रूप दिया जा रहा है।