नया टोल सिस्टम: भारत में एक नया टोल टैक्स सिस्टम आया है, जो GPS आधारित है और सैटेलाइट के ज़रिए पैसे कटेंगे। नए टोल सिस्टम में हाईवे पर पहले 20 किलोमीटर तक मुफ़्त यात्रा करने का प्रावधान है और अगर आप इससे ज़्यादा यात्रा करते हैं, तो आपको प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल देना होगा। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि पहले से ही एक नियम है जिसके ज़रिए आप पहला टोल मुफ़्त पार कर सकते हैं। ऐसे में आपको पहले टोल पर पैसे नहीं देने होंगे और फास्टैग से भी पैसे नहीं कटेंगे।
ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन सा नियम है, जिसके जरिए आपका पहला टोल फ्री हो सकता है और अगर आपका घर किसी हाईवे के पास है तो ये नियम आपके लिए बेहद काम का है। इसके बाद आपका टोल खर्च कम हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो नियम क्या है…
यह नियम क्या है?
दरअसल, यह नियम उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनका घर किसी हाईवे के पास है. अगर आपके घर से करीब 20 किलोमीटर दूर कोई टोल प्लाजा है और आप उस हाईवे पर आते-जाते रहते हैं तो आप इस टोल को बचा सकते हैं. आप बिना टोल दिए उस प्लाजा से गुजर सकते हैं. न्यूज-18 की रिपोर्ट के मुताबिक, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन ने कहा है कि सैटेलाइट सिस्टम में दी जा रही 20 किलोमीटर मुफ्त यात्रा की सुविधा पहले से ही है.
राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रह) नियम 2008 के अनुसार, जिन लोगों के वाहनों पर फास्टैग लगा है और उनके घर से 20 किलोमीटर के दायरे में कोई टोल प्लाजा है, वे उस विशेष टोल से मुफ्त में गुजर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उन लोगों से टोल नहीं लिया जाएगा।
क्या करें?
अगर आपका घर हाईवे पर किसी टोल प्लाजा के पास है तो आपको इसका लाभ मिल सकता है। इसके लिए आपको यह साबित करना होगा कि आप उस टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। इसके लिए आपको दस्तावेज जमा करवाने होंगे। एक बार दस्तावेज सत्यापित हो जाने के बाद आपको एक खास वाहन के लिए छूट मिल जाती है। लेकिन, यह छूट सिर्फ एक टोल प्लाजा तक ही सीमित रहेगी। यानी आप बिना टोल चुकाए इस टोल प्लाजा पर जा सकते हैं।
इसके लिए आपको टोल प्लाजा से एड्रेस वेरिफाई करवाना होगा और फिर उस डॉक्यूमेंट को जमा करके फास्टैग के लिए अप्लाई करना होगा। हालांकि, जब देशभर में नई टोल व्यवस्था लागू हो जाएगी, तब राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा नहीं होंगे। उस समय आपको नई व्यवस्था के हिसाब से ही टोल देना होगा।