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धौलाना के पूर्व विधायक असलम चौधरी को मिली अंतरिम जमानत, रिहा

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गाजियाबाद, 26 अगस्त (हि.स.)। पुलिस द्वारा रविवार को रुड़की से गिरफ्तार किए गए धौलाना के पूर्व विधायक असलम चौधरी को सोमवार को अदालत से अंतरिम जमानत मिल गई, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। अंतरिम जमानत मंगलवार तक के लिए मिली है।

असलम चौधरी के खिलाफ दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में अदालत ने हाल ही में गैर जमानती वारंट जारी किया था। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी। असलम चौधरी बसपा से विधायक निर्वाचित हुए थे। बाद में वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। पिछला विधानसभा चुनाव वह समाजवादी पार्टी से लड़े थे।

उन पर आरोप है कि 7 सितंबर 2022 को उन्होंने अपने साथियों के संग फर्जी एग्रीमेंट के जरिए करोड़ों की जमीन कब्जाने की कोशिश की। आरोप है कि जमीन के मालिक आदिल यामीन से इस कब्जे को छोड़ने के बदले 2 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। 3 सितंबर 2023 को पुलिस कमिश्नर ने मामले का संज्ञान लिया और इस बारे में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके आधार पर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और कोर्ट ने असलम चौधरी और उनके साथियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया। उसके बाद मसूरी थाना पुलिस ने उन्हें रविवार को रुड़की से गिरफ्तार किया था।

असलम चौधरी को सोमवार दोपहर ड्यूटी मजिस्ट्रेट आदर्श कुमार की अदालत में पेश किया गया। जहां असलम चौधरी के अधिवक्ता ने जमानत अर्जी लगाई। पीड़ित के अधिवक्ता अनीस चौधरी ने जमानत का विरोध किया। अनीस चौधरी ने बताया कि अदालत ने असलम चौधरी की कल तक के लिए अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है।

उधर एसीपी नरेश कुमार ने बताया कि असलम चौधरी के खिलाफ कुल 29 आपराधिक मामले दर्ज हैं।