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ट्रैफिक पुलिस रोके तो घबराने की बजाय सबसे पहले करें ये काम, नहीं कटेगा चालान, जानें क्या कहते हैं नियम?

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ट्रैफिक पुलिस नियम: अपनी कार में बैठते समय और बाहर जाते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। ट्रैफिक नियमों का पालन करने और सुरक्षित ड्राइविंग के अलावा कार चालक को हमेशा अपने साथ कुछ जरूरी दस्तावेज भी रखने चाहिए।

ट्रैफ़िक पुलिस द्वारा अनुरोध किए जाने पर इन दस्तावेज़ों को ले जाने और प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप जुर्माना और अन्य दंड हो सकते हैं। इसके अलावा, यदि आप किसी दुर्घटना में शामिल हैं, तो इन दस्तावेज़ों के होने से आसपास खड़े लोगों के लिए आपकी मदद करना आसान हो सकता है। आइए जानते हैं कि आपको कौन से दस्तावेज ले जाने होंगे।

मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर नियम 1989 के अनुसार, सड़क पर वाहन चलाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण दस्तावेज़ आपकी पहचान, राष्ट्रीयता, उम्र और बहुत कुछ के प्रमाण के रूप में काम कर सकता है।

यह आपको बिना किसी विशेष परमिट के देश के नागरिक क्षेत्रों में गाड़ी चलाने की अनुमति देता है। अगर आप देश के किसी दूसरे राज्य या शहर में चले जाते हैं तो भी आपका ड्राइवर लाइसेंस वैध रहेगा। साथ ही दुर्घटना की स्थिति में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसके बिना आपका मोटर बीमा दावा खारिज हो सकता है।

कार चलाते समय इस बात का सबूत होना बहुत जरूरी है कि कार खरीदार के नाम पर रजिस्टर्ड है। पंजीकरण प्रमाणपत्र या आरसी सबूत के रूप में कार्य करता है और यातायात निरीक्षक को सत्यापित करता है कि कार संबंधित आरटीओ के साथ पंजीकृत है। कार या बाइक बीमा क्लेम करते समय आरसी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

इससे बीमाकर्ता को वाहन और दावे की वास्तविकता साबित करने में मदद मिलती है। आरसी में वाहन का पंजीकरण नंबर, मालिक का पता, कार का निर्माण और प्रकार, कार निर्माण का वर्ष, पंजीकरण तिथि और समाप्ति तिथि, चेसिस नंबर, इंजन नंबर आदि की जानकारी होती है।

मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार, यदि आप भारतीय सड़कों पर अपनी कार चला रहे हैं, तो आपके पास कार बीमा पॉलिसी होनी चाहिए। यह अनिवार्य पॉलिसी आपको तीसरे पक्ष का बीमा कवरेज देती है, जैसे किसी तीसरे पक्ष के व्यक्ति, वाहन या संपत्ति को नुकसान होने की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा, आपके वाहन के कार्बन उत्सर्जन स्तर की पुष्टि करने वाला दस्तावेज़।