ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। नियम तोड़ने वालों की लिस्ट में वाहन मॉडिफिकेशन भी शामिल है। हालांकि, कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। ऐसे में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाती है। लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने और सजा का भी प्रावधान है। ऐसे में अगर आपने अपनी बाइक में किसी तरह का मॉडिफिकेशन कराया है तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे में 25 हजार रुपये तक का चालान कट सकता है।
दरअसल, जब भी आप अपने दोपहिया या चार पहिया वाहन में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन कराने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। मॉडिफिकेशन के दौरान आप अपने वाहन में सिर्फ उन्हीं पार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ऑटोमोटिव रिसर्च अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ARAI) से अप्रूव्ड हों। यहां हम आपको मॉडिफिकेशन की 3 शर्तें बता रहे हैं। जिसके चलते आपको भारी भरकम चालान कट सकता है।
1. साउंड साइलेंसर पर चालान
कई बार लोग अपनी मोटरसाइकिल के साइलेंसर को भी मॉडिफाई करवा लेते हैं। अक्सर रॉयल एनफील्ड बुलेट में इस्तेमाल होने वाले साइलेंसर का क्रेज ज्यादा देखने को मिलता है। लोग बाइक में ऐसा साइलेंसर लगवा लेते हैं जिससे तेज आवाज आती है या फिर उससे पटाखे निकलते हैं। अगर आप ऐसे साइलेंसर का इस्तेमाल करते हैं तो पुलिस आपको पकड़ सकती है। साथ ही आप पर भारी चालान भी लगाया जा सकता है।
2. फैंसी नंबर प्लेट पर भी चालान
वाहनों में किसी भी तरह की फैंसी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करना गैरकानूनी है। सरकार ने नंबर प्लेट के लिए एक स्टाइल शीट तय की है। इसके तहत नंबर प्लेट पर सभी अंक स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए और उन्हें फैंसी तरीके से नहीं लिखा जाना चाहिए। हमेशा आरटीओ द्वारा प्रमाणित नंबर प्लेट का ही इस्तेमाल करें।
3. संशोधन के लिए भारी जुर्माना
मोटरसाइकिल या स्कूटर को मॉडिफाई करना भी गैरकानूनी है। इन दिनों ट्रैफिक पुलिस मॉडिफाई मोटरसाइकिलों को पकड़ रही है और उनका चालान काट रही है। नए ट्रैफिक नियमों के तहत किसी भी वाहन में मॉडिफिकेशन करना गैरकानूनी है। इसके लिए आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। बाइक को जब्त भी किया जा सकता है।