घर में दुकान है और अलग से कामर्शियल कनेक्शन नहीं है तो घरेलू कनेक्शन को कामर्शियल में बदला जाएगा। यूपीपीसीएल के निर्देश पर केस्को ने सभी एक्सईएन को निर्देश जारी किए। असिस्टेड बिलिंग व्यवस्था के तहत मीटर रीडर के साथ विभागीय अभियंता भेजने की कवायद शुरू कर दी गई है।
अब तक ऐसे एक हजार से ज्यादा घरों की पहचान कर उन्हें नोटिस जारी किया जा चुका है। नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर कनेक्शन का तरीका बदल दिया जाएगा। नोटिस अवधि के दौरान उपभोक्ता को घर में बनी दुकान के लिए कमर्शियल कनेक्शन के लिए आवेदन करना होगा। घरेलू बिजली के लिए प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज 110 रुपए प्रति किलोवाट है। घरेलू बिजली दर के अनुसार 300 यूनिट तक 6 रुपए प्रति यूनिट और इससे ज्यादा पर 6.5 रुपए प्रति यूनिट दर है।
वाणिज्यिक कनेक्शन के लिए निर्धारित शुल्क 330 रुपये प्रति किलोवाट है तथा 300 यूनिट तक बिजली बिल 7.50 रुपये प्रति यूनिट, 1000 यूनिट तक 8.40 रुपये प्रति यूनिट तथा इससे अधिक पर 8.75 रुपये प्रति यूनिट है।